UPI से पैसा कट गया और पेमेंट फेल? घबराइए नहीं, 48 घंटे में ऐसे मिलेगा पूरा रिफंड
Wrong UPI Transaction Recovery: ऑनलाइन पेमेंट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। स्मार्टफोन हाथ में है तो उसमें कोई न कोई UPI बेस्ड ऐप जरूर मिलेगा। आज के समय में हर जगह UPI का इस्तेमाल होता है।
- Written By: सिमरन सिंह
UPI Payment (Source. Freepik)
UPI Transaction Recover Money: आज के दौर में ऑनलाइन पेमेंट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। स्मार्टफोन हाथ में है तो उसमें कोई न कोई UPI बेस्ड ऐप जरूर मिलेगा। चाय की दुकान से लेकर किराने का सामान, ट्रेन टिकट से लेकर बिजली बिल तक, हर जगह UPI से भुगतान हो रहा है। UPI के आने के बाद कैश का इस्तेमाल काफी कम हो गया है।
लेकिन कई बार UPI से पेमेंट करते वक्त ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। जैसे ही पैसे कटते हैं, लोग घबरा जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। RBI और NPCI की गाइडलाइंस के तहत आपका पैसा सुरक्षित है और उसकी रिकवरी संभव है।
फेल हुई UPI पेमेंट में पैसे कैसे वापस मिलते हैं?
अगर UPI पेमेंट के दौरान अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो नियमों के मुताबिक उनकी रिकवरी की प्रक्रिया तय है। नीचे बताए गए तरीकों से आप अपने कटे हुए पैसे वापस पा सकते हैं।
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सबसे पहले ऑटोमैटिक रिफंड का इंतजार करें
अधिकतर मामलों में फेल हुई UPI पेमेंट अपने आप रिवर्स हो जाती है। RBI के नियमों के अनुसार, अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया है लेकिन पैसे कट गए हैं, तो 48 घंटे के अंदर वह रकम आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जानी चाहिए।
UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें
अगर 48 घंटे में पैसा वापस नहीं आता है, तो जिस UPI ऐप से आपने पेमेंट किया है, उसी ऐप में शिकायत दर्ज करें। हर UPI ऐप में “Help” या “Complaint” का ऑप्शन होता है। वहां जाकर फेल ट्रांजैक्शन की डिटेल भरें। नियमों के मुताबिक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) या थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर (TPAP) को यह मामला आपके बैंक और NPCI तक पहुंचाना होता है।
अपने बैंक से संपर्क करें
UPI ऐप में शिकायत के बाद भी अगर समाधान नहीं होता, तो फेल हुए UPI ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी के साथ अपने बैंक से संपर्क करें। RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, बैंकों की जिम्मेदारी है कि तय समय में फेल ट्रांजैक्शन को ठीक करें और गलती से कटे पैसे वापस करें।
NPCI में सीधे दर्ज करें शिकायत
अगर बैंक या ऐप प्रोवाइडर से भी समाधान नहीं मिलता, तो आप सीधे NPCI के टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। NPCI बैंकों और UPI ऐप्स के साथ मिलकर फेल ट्रांजैक्शन का समाधान सुनिश्चित करता है।
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आखिरी रास्ता: RBI लोकपाल
अगर बैंक एक महीने के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है, तो आप इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2021 के तहत RBI लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त है और बैंकिंग सेवाओं में कमी से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई है। कुल मिलाकर, UPI से पैसा कटने की स्थिति में घबराने के बजाय सही प्रक्रिया अपनाएं। आपका पैसा सुरक्षित है और सही कदम उठाने पर जरूर वापस मिलेगा।
