नई दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय की शाखा डीजीएफटी (DGFT) लैपटॉप और कंप्यूटर के आयातकों को सुचारू तरीके से लाइसेंस देने के लिए मानदंड तैयार करने पर काम कर रही है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और अन्य पीसी उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंस को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है।
एक नवंबर से लेनी होगी लाइसेंस की अनुमति
यह कदम विदेशी उपकरणों में हार्डवेयर में सुरक्षा संबंधी खामियां होने के अलावा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से भी उठाया गया है। इन वस्तुओं के आयात के लिए एक नवंबर से विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) से लाइसेंस की अनुमति लेनी होगी। अधिकारी ने कहा कि हम लाइसेंस के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आसान बनाना है। इसी तरह के मामलों में पहले भी लाइसेंस देने के लिए किसी कंपनी के पिछले प्रदर्शन आदि पर गौर किया गया है।
GTRI ने की थी लाइसेंस की मांग
आयात पर अंकुश से भारत को उन स्थानों पर कड़ी नजर रखने में मदद मिलेगी जहां से उत्पाद आ रहे हैं। शोध संगठन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने भी कहा था कि आयातकों को लाइसेंस देने के लिए सरकार को वस्तुनिष्ठ मानदंडों की घोषणा करनी चाहिए। GTRI के सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा था कि निजी कम्प्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट हमें शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और बाकी सूचनाओं से जोड़ते हैं।
सरकार को आपूर्ति में कमी और बाजार व्यवधान से बचने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका एक तरीका वस्तुनिष्ठ मानदंड की घोषणा करना है, जो लाइसेंस देने का आधार बनेगा।