Voter ID में नाम बदलने की प्रक्रिया, जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके
Voter ID Name Change: वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कई सरकारी कार्यों और सेवाओं में आईडी प्रूफ के रूप में मान्य है। इस दस्तावेज़ पर आपका नाम, फोटो, जन्मतिथि और पता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है।
- Written By: सिमरन सिंह
Voter ID Card में कैसे बदले नाम। (सौ. Freepik)
Voter ID Name Correction: वोटर आईडी कार्ड न केवल मतदान के समय उपयोगी होता है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र भी है, जो कई सरकारी कार्यों और सेवाओं में आईडी प्रूफ के रूप में मान्य है। इस दस्तावेज़ पर आपका नाम, फोटो, जन्मतिथि और पता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है।
नाम गलत होने पर क्या करें
कई बार आवेदन के दौरान या प्रिंटिंग में हुई गलती के कारण वोटर आईडी में नाम गलत दर्ज हो जाता है। ऐसे में आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से सुधार सकते हैं। नाम बदलने के लिए Form 8 भरना अनिवार्य है।
Form 8 क्या है?
Form 8 एक आधिकारिक फॉर्म है, जिसके जरिए मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में संशोधन किया जा सकता है। यह फॉर्म https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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ऑनलाइन नाम बदलने का तरीका
- सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर Shifting of Residence/Correction of Entries in Existing Electoral Roll विकल्प चुनें।
- यहां Form 8 का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
- अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, जो वोटर आईडी से लिंक हो।
- ओटीपी प्राप्त करें और वेरिफिकेशन पूरा करें।
- लॉग-इन होने के बाद वोटर आईडी नंबर दर्ज करें।
- अपनी डिटेल्स देखने के बाद Correction of Entry विकल्प चुनें।
- Form 8 खुलने पर आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स की जांच करें।
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आवश्यक दस्तावेज (किसी एक की आवश्यकता):
- पानी, बिजली या गैस बिल
- आधार कार्ड
- बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र
नोट: ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए भी आपको यही फॉर्म भरकर संबंधित चुनाव कार्यालय में जमा करना होगा।
कुछ ज़रूरी बातें
Voter ID में नाम बदलवाते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सही और वैध दस्तावेज़ हों, मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक हो और आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही हो। ऑनलाइन प्रक्रिया में ओटीपी सत्यापन अनिवार्य है, जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया में फ़ॉर्म जमा करते समय दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी संलग्न करनी होती है। आवेदन जमा करने के बाद, पोर्टल पर नियमित रूप से उसका स्टेटस देखते रहें ताकि किसी भी तरह की गलती या कमी को समय रहते ठीक किया जा सके।
