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राज ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जानें पूरा माजरा

साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के समर्थन में परली में राज्य परिवहन बोर्ड की बसों पर पथराव किया।

  • By काजल चोपड़े
Updated On: Jan 06, 2022 | 03:23 PM
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परली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) के अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS President Raj Thackeray) मुश्किल में फंस गए है। दरअसल, राज ठाकरे के खिलाफ बीड (Beed) की एक परली अदालत (Parali Court) ने गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी किया है।

टीव्ही 9 के रिपोर्ट के अनुसार, जमानत मिलने के बावजूद लगातार तारीखों पर हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के समर्थन में परली में राज्य परिवहन बोर्ड की बसों पर पथराव किया। इस मामले में कोर्ट में केस शुरू है।

बता दें कि 8 साल पहले मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीड (Beed) के अंबाजोगाई में एक एसटी बस का नुकसान करने का मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद राज ठाकरे सुनवाई में मौजूद नहीं रहते थे।

6 साल पहले राज ठाकरे (Raj Thackeray) सूखे के चलते दौरे पर आए थे तब वह अंबाजोगाई गए थे। उस समय उन्होंने अदालत में जाकर 300 रुपये का जुर्माना देकर गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया था। इस मामले में परली कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

क्या है मामला? 

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को साल 2008 में रेलवे में विदेशियों की भर्ती के बारे में बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी का असर राज्य में कई जगहों पर महसूस किया गया। अंबाजोगाई में मनसे  कार्यकर्ताओं ने एसटी बसों पर पथराव किया था।  

राज ठाकरे और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ अंबाजोगाई शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। राज ठाकरे को इस मामले में जमानत मिलने के बाद, अंबाजोगाई अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, क्योंकि वह अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। राज ठाकरे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एस।  एस।  माने के सामने अदालत में पेश हुए थे और 300 रुपये का जुर्माना भरने के बाद उनका गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया गया था।

Maharashtra navnirman sena president raj thackeray parali court issues arrest warrant for 2008 case of stone pelting on st bus

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Published On: Jan 06, 2022 | 03:23 PM

Topics:  

  • Maharashtra
  • MNS President Raj Thackeray

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