Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Bombay High Court का बड़ा फैसला: कंपनी की गलती से नहीं रुकेगी कर्मचारियों की पेंशन, EPFO को लगायी फटकार

Bombay High Court ने EPFO के उच्च पेंशन मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। अब केवल दस्तावेज की कमी के आधार पर कर्मचारियों के दावे खारिज नहीं किए जा सकेंगे, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली है।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Apr 27, 2026 | 10:18 AM

बॉम्बे हाई कोर्ट (फोटो सोर्स - गूगल इमेज)

Follow Us
Close
Follow Us:

Bombay High Court Ruling EPFO Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के उन सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है, जो अपनी उच्च पेंशन (Higher Pension) के दावों को लेकर लंबे समय से परेशान थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि केवल इसलिए कर्मचारियों के पेंशन दावे खारिज नहीं किए जा सकते क्योंकि उनके नियोक्ता (कंपनी) ने कुछ दस्तावेज जमा नहीं किए हैं।

क्या था पूरा मामला और कोर्ट की नाराजगी?

  • अदालत के सामने यह बात आई थी कि कई कर्मचारियों ने उच्च पेंशन पाने के लिए आवेदन किया था। इन कर्मचारियों ने अपने हिस्से का योगदान भी बढ़ाकर जमा किया था और उनके पास फॉर्म 3ए, ईपीएफ पासबुक और बैंक स्टेटमेंट जैसे मजबूत सबूत भी मौजूद थे।
  • इसके बावजूद, EPFO ने उनके आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिए कि उनकी पूर्व कंपनियों ने फॉर्म 6ए या कुछ पुराने चालान जमा नहीं किए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने EPFO के इस अड़ियल रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है।

कर्मचारी को नहीं भुगतना होगा खामियाजा

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने अपनी तरफ से सभी आवश्यक शर्तों को पूरा कर लिया है, तो उसे पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना और उन्हें जमा करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है।

सम्बंधित ख़बरें

पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज में रैगिंग; 5 सीनियर छात्रों पर FIR, हॉस्टल में जूनियर को किया प्रताड़ित

नफरत के भाईजान है विजय वडेट्टीवार, शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर बड़ा हमला

Maharashtra Mayor Council की 23वीं बैठक मुंबई में संपन्न, जनसेवा और समन्वय पर जोर

Andheri Subway में जलभराव की समस्या बरकरार, BMC नए समाधान पर कर रही काम

यदि नियोक्ता ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, तो उसका खामियाजा कर्मचारी को नहीं भुगतना चाहिए। यह पूरी तरह से अनुचित है कि एक कर्मचारी को उसकी मेहनत की कमाई या उसके कानूनी अधिकार से सिर्फ इसलिए दूर रखा जाए क्योंकि कंपनी ने प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी नहीं की।

EPFO को कोर्ट के निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने EPFO को भविष्य के लिए सख्त निर्देश दिए हैं…

  • दस्तावेजों के लिए खुद पहल करे EPFO: अदालत ने कहा कि अगर कोई दस्तावेज गायब है, तो EPFO को स्वयं कंपनी से संपर्क करना चाहिए और रिकॉर्ड मांगना चाहिए, न कि कर्मचारी को परेशान करना चाहिए।
  • उपलब्ध सबूतों की जांच: EPFO को अब केवल फॉर्म जमा न होने के आधार पर आवेदन खारिज करने के बजाय, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अन्य उपलब्ध सबूतों (जैसे पासबुक और बैंक स्टेटमेंट) की जांच करनी होगी।
  • तथ्यों के आधार पर फैसला: अब EPFO को कर्मचारी के दावों को मेरिट के आधार पर परखना होगा और सभी सबूतों को देखने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेना होगा।

ये भी पढ़ें :- Maharashtra Mayor Council की 23वीं बैठक मुंबई में संपन्न, जनसेवा और समन्वय पर जोर

पेंशनभोगियों के लिए बड़ी जीत

यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए जीत की तरह है, जो निजी क्षेत्र में काम करने के दौरान कंपनी बंद होने या प्रबंधन की लापरवाही के कारण अपने ईपीएफ रिकॉर्ड को लेकर चिंतित थे। कोर्ट के इस फैसले से अब EPFO की मनमानी पर रोक लगेगी और पेंशन पाने की राह आसान होगी। यह निर्णय न केवल प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करेगा, बल्कि यह भी स्थापित करेगा कि सामाजिक सुरक्षा के दावों में संस्था की जवाबदेही सर्वोपरि है।

Bombay high court ruling epfo higher pension claims

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 27, 2026 | 10:18 AM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Maharashtra
  • Mumbai News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.