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महाराष्ट्र: शराब की दुकानों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान, जिसे सभी को जानना चाहिए

  • By शुभम सोनडवले
Updated On: Jan 10, 2022 | 12:30 AM
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मुंबई/जालना. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Health Department Rajesh Tope) ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस महामारी (Corona Pandemic) को नियंत्रित करने के लिए उपासना स्थलों तथा शराब की दुकानों सहित अन्य स्थलों पर पाबंदियां धीरे-धीरे लागू करेगी जहां अधिक लोग एकत्रित होते हैं। टोपे का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए पाबंदियों को कड़ा करने का फैसला किया था।

टोपे ने जालना में संवाददाताओं से कहा कि एक दिन पहले राज्य सरकार द्वारा लगायी गई पाबंदियां लोगों के हित में हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “शराब की दुकानों और उपासना स्थलों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थलों में भी पाबंदियां लगायी जाएंगी।”

टोपे ने कहा कि यद्यपि मामले बढ़ रहे हैं लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की मांग कम है। उन्होंने कहा, “जब इसमें बढ़ोतरी होगी, तो हम सख्त पाबंदियां लागू करेंगे।”

शनिवार को, राज्य में कोविड-19 के 41,000 से अधिक नये मामले सामने आये थे, तो राज्य सरकार ने सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक लोगों के पांच या अधिक के समूहों में सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, किसी को भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में एक सरकारी परिपत्र जारी किया गया है। रविवार को, राज्य सरकार ने जिम और ब्यूटी सैलों के लिए कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों को संशोधित किया, जिससे उन्हें 10 जनवरी की मध्यरात्रि से 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति मिली।

शनिवार को, सरकार ने कहा था कि जिम और ब्यूटी सैलो बंद रहेंगे, जबकि हेयर कटिंग सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। संशोधित आदेश में ब्यूटी सैलों को हेयर कटिंग सैलों के साथ बराबर किया गया। संशोधित आदेश के अनुसार, केवल उन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जिनमें किसी के द्वारा मास्क हटाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके व्यक्तियों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और संचालन में लगे सभी कर्मचारियों को भी टीके की दोनों खुराक लगी होनी चाहिए।

आदेश में कहा गया है कि जिम को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि कोई भी गतिविधि के समय मास्क का उपयोग किया जाए। राज्य सरकार ने शनिवार को घोषणा की थी कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। सरकार ने विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थिति को 50 तक सीमित करने का भी फैसला किया था। परिपत्र में कहा गया है कि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यधिक दबाव में आने से रोकना चाहती है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र में संक्रमितों की कुल संख्या शनिवार तक 68,75,656 थी और राज्य में उपचाराधीन मामलों की संख्या 1,73,238 जबकि मृतक संख्या 1,41, 627 है। (एजेंसी)

Maharashtra health minister rajesh tope liquor shops places of worship

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Published On: Jan 09, 2022 | 11:36 PM

Topics:  

  • liquor shops
  • Maharashtra
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