Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • चुनाव
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

संपादकीय: आरक्षण की सीमा लांघी तो रद्द होगा चुनाव

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें जाति के आधार पर समाज को नहीं बांटना चाहिए। यदि 50 प्रतिशत आरक्षण की मर्यादा लांघकर चुनाव कराए जाए तो उन्हें बाद में रद्द भी किया जा सकता है।

  • By दीपिका पाल
Updated On: Nov 27, 2025 | 02:10 PM

आरक्षण की सीमा लांघी तो रद्द होगा चुनाव (सौ. डिजाइन फोटो)

Follow Us
Close
Follow Us:

नवभारत डिजिटल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया में राज्य चुनाव आयोग के सामने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे से बाधा आ गई है। इस संबंध में सुको के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें जाति के आधार पर समाज को नहीं बांटना चाहिए। यदि 50 प्रतिशत आरक्षण की मर्यादा लांघकर चुनाव कराए जाए तो उन्हें बाद में रद्द भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जबकि महानगर निगम, जिला परिषद और पंचायत समितियों में चुनाव प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।

नगर परिषदों व नगर पंचायतों में नगराध्यक्ष व नगर सेवक पद के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, प्रचार जारी है। 2 दिसंबर को मतदान होगा व बुधवार को मतों की गिनती होगी। ऐसे समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 1994 से लागू ओबीसी आरक्षण को जातिनिहाय आंकड़ों का आधार नहीं होने से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2021 को निर्णय दिया था कि ओबीसी के लिए स्वतंत्र आयोग बनाएं। जनसंख्या का सर्वेक्षण व इम्पीरिकल डाटा व अनुसूचित जाति-जमाति के संविधान प्रदत्त आरक्षण मिलाकर कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की मर्यादा पार न करे।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व अन्य कुछ राज्यों ने लागू किया। यह निर्णय आने पर राज्य सरकार ने मुख्य सचिव सुधीर कुमार बांठिया आयोग नियुक्त किया व इम्पीरियल डाटा की प्रक्रिया पूरी की। यह प्रक्रिया परिपूर्ण नहीं होने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने बांठिया आयोग की रिपोर्ट के पहले की अर्थात जुलाई 2022 के पूर्व की स्थिति के अनुसार ओबीसी आरक्षण सहित निकाय चुनाव लेने को कहा। इसके लिए 31 जनवरी 2026 की समय सीमा दी गई। इसके अनुसार तैयारी की गई। बाद में आरक्षण 50 प्रतिशत पार करने का मुद्दा अदालत पहुंचा।

ये भी पढ़ें–  नवभारत विशेष के लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें 

न्यायालय की जानकारी के अनुसार नगर परिषद व पंचायत के 288 में से 57 स्थानों पर यह मर्यादा पार कर ली गई है। 20 जिला परिषदों व अनेक महापालिकाओं में इस मर्यादा का पालन नहीं किया गया। न्यायालय का कहना है कि नगर परिषद व पंचायत के बढ़े हुए आरक्षण के बारे में बाद में विचार करेंगे परंतु महापालिका व जिला परिषद चुनाव में ऐसा नहीं होने दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि सुनवाई के बाद बढ़े हुए आरक्षण पर कैंची चलाई जा सकती है तथा नए सिरे से आरक्षण तय कर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल नगर पालिका-नगर पंचायत चुनाव पर लटकती तलवार दूर हो गई है, लेकिन जहां आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ है वहां भविष्य में नए सिरे से आरक्षण व उपचुनाव की नौबत आ सकती है।

लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी के द्वारा

Supreme court chief justice surya kant said regarding the reservation issue in maharashtra civic elections

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 27, 2025 | 02:10 PM

Topics:  

  • Maharashtra News
  • Supreme Court
  • Surya Kant

सम्बंधित ख़बरें

1

नागपुर: अमन हत्याकांड में प्रेमी जोड़े समेत 3 गिरफ्तार, लव ट्रायंगल के चलते दिया था वारदात को अंजाम

2

‘ज्यूडिशियरी में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं’, पूर्व CJI बीआर गवई बोले- संविधान खतरे में नहीं

3

भंडारा की 4 नगर परिषदों में 696 उम्मीदवार, बहुकोणीय मुकाबले से बढ़ी नेताओं के दिल की धड़कन

4

चिह्न वितरण में देरी से यवतमाल में हंगामा, निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव कार्यालय पर बोला धावा

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.