आसाराम बापू इलाज के लिए मिली पैरोल, राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश
शिष्या के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को इलाज के लिए राजस्थान की हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मुंबई जाने की परमीशन दे दी है। कोर्ट ने इलाज के लिए 7 दिन की अंतरिम पैरोल मंजूर कर ली है।
- Written By: अभिषेक सिंह
आसाराम बापू (सोर्स-सोशल मीडिया)
जयपुर: शिष्या के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को इलाज के लिए राजस्थान की हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मुंबई जाने की परमीशन दे दी है। कोर्ट ने इलाज के लिए 7 दिन की अंतरिम पैरोल मंजूर कर ली है। वह पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे।
बताया जा रहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उनकी अंतरिम पैरोल को मंजूर करते हुए यह फैसला दिया है। आसाराम के लिए यह पहला ऐसा मौका होगा जब वह पैरोल पर जेल से बाहर आएंगे।
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तबीयत बिगड़ने के बाद मिली पैरोल
आपको बता दें कि जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उनको सीने में दर्द की शिकायत है। इसको लेकर उनको जेल प्रशासन जोधपुर के एम्स में भर्ती कर चुका था, लेकिन वहां मेडिकल चेकअप के बाद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आसाराम की तबीयत और खराब होने पर जैसे ही यह सार्वजनिक सार्वजनिक हुई तो अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है।
पिछले साल लगा था झटका
इससे पहले जून 2023 में भी आसाराम बापू ने 20 दिन की पैरोल के लिए जिला पैरोल कमेटी के पास आवेदन किया था। जिसके बाद कमेटी ने इनकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद आसाराम बापू ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन तब उन्हें राहत नहीं मिली थी।
पॉक्सो एक्ट में दोषी हैं आसाराम
आसाराम को 2018 में जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से बलात्कार का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में बंद है। लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 15 अगस्त 2013 की रात को आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई स्थित अपने आश्रम में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। पांच साल से अधिक समय तक चले मुकदमे के बाद पॉक्सो अदालत ने आसाराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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