‘कारोबार बंद करा देंगे…’, AAP मंत्री पर गैंगस्टर से धमकी दिलवाने का आरोप, कोर्ट ने DGP को दिया सख्त आदेश
Punjab Extortion News: पंजाब के मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया पर व्यवसायी मलकीत सिंह ने गैंगस्टर से धमकी दिलाने का आरोप लगाया है। मामले पर हाई कोर्ट ने DGP से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।
- Written By: अमन मौर्या
पंजाब सरकार में मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया पर व्यवसायी ने लगाया गंभीर आरोप (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Hardeep Singh Mundian Extortion Case: आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब सरकार में मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में व्यवसायी मलकीत सिंह नें गंभीर आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। व्यवसायी का आरोप है कि पंजाब सरकार में मंत्री उनके व्यवसाय में बड़ी हिस्सेदारी देने के लिए दबाव बना रहे हैं।
लगातार मिल रही धमकी
याचिका में यह भी कहा गया है कि हिस्सेदारी देने से इन्कार करने पर गैंगस्टरों से उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दिलाई जा रही हैं। मलकीत सिंह ने याचिका में आरोप लगाया है कि कई बार उन्हें धमकी वाले मैसेज और फोन आए और कहा गया कि अगर मंत्री को अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी नहीं दी तो उनका कारोबार बंद करा दिया जाएगा। पुलिस की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस से शिकायत के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
पुलिस पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ता मलकीत सिंह ने कोर्ट को बताया कि फोन कॉल्स और मैसेज पर मिल रही धमकियों के बाद पुलिस को विस्तृत शिकायत भी दी गई थी। शिकायत में कथित तौर पर शामिल लोगों के नाम भी शामिल थे। पुलिस ने बीते साल 14 अक्टूबर को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
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याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि मंत्री के प्रभाव के कारण पुलिस जांच आगे नहीं बढ़ा रही है। व्यवसायी द्वारा कोर्ट में दायर याचिका में अपनी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों पर दर्ज एफआईआर की जांच के लिए सीबीआई से जांच की मांग की गई है।
जुलाई में होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी। इस दौरान पंजाब हाई कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही डीजीपी को याचिकाकर्ता की शिकायत पर दर्ज FIR में अब तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट भी अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
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कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के गृह सचिव, होशियारपुर के एसएसपी, डीजीपी, संबंधित डीएसपी और मुकेरियां थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है।
