पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद
चंडीगढ़ : पंजाब कोर्ट ने मोहाली के जीरकपुर की महिला को आखिरकार इंसाफ दे दिया है। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के फैसले के बाद ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपों को सही ठहराया था और एक अप्रैल के फैसला सुरक्षित रख दिया था। आज मंगलवार को कोर्ट ने मामले में पादरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
महिला की शिकायत के बाद से आरोपी पादरी बजिंदर सिंह पटियाला की जेल में बंद था। पीड़िता के अधिवक्ता के मुताबिक आरोपी बजिंदर सिंह पंजाब में आध्यात्मिक नेता के रूप में चर्चित है। काफी संख्या में उसके अनुयायी हैं जो उसे पापाजी कहकर बुलाते हैं। अधिवक्ता ने कहा कि जब इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट हैं।
हाईकोर्ट ने मंगलवार को जैसे ही आरोपी पादरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई पीड़िता की आंखों से आंसू निकल और वह रोने लगी और बेसुध होकर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अदालत के इंसाफ से वह खुश थी। पीड़िता ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से सिर्फ मुझे नहीं देश की हर उस बेटी को इंसाफ मिला है जो ऐसे धर्म गुरुओं के चंगुल मेें फंस जाती हैं। उसने कहा कि कोर्ट का ये फैसला ऐसे दुष्कर्मियों के लिए सबक है।
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पुलिस ने आरोपी बजिंदर सिंह को इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में तब दबोचा था जब वह एक सेमिनार में शामिल होने के लिए जा रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही फ्लाइट लेके से पहले पुलिस ने उसे दबोच लिया था। पादरी बजिंदर सिंह का 14 फरवरी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वह महिला से मारपीट करते नजर आ रहा था। पादरी के दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता मीडिया के सामने आई थी।