पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की गिरफ्तारी पर रोक
चंडीगढ़: पंजाब में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। आज मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं इस प्रकरण में कोर्ट ने याचिका को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अगली सुनवाई होने तक कोर्ट ने सरकार को बाजवा को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा के ‘पंजाब में 50 बम’ वाले बयान को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की गई थी। आज इस मामले में सुनवाई के बाद बाजवा को राहत देते हुए पंजाब की आप सरकार को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने बाजवा की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई यानी 22 अप्रैल तक रोक लगाई है।
बाजवा ने दर्ज की है याचिका
पंजाब के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उनके बयान को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बाजवा ने आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा था कि 50 बम पंजाब पहुंच चुके हैं, जिसके गलत मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में इस मुकदमे को निरस्त किया जाना चाहिए। बाजवा ने यह भी कहा कि प्रदेश की खुफिया पुलिस का इस मामले में दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने राज्य की पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं।
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क्या था बाजवा का मामला
प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एक चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने कहा था कि, ‘पंजाब में 50 आ चुके हैं। इनमें से अब तक 18 फट चुके हैं। अभी 32 बम फटने बाकी हैं।’ बाजवा का यह बयान काफी वायरल भी हो गया था जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था।