‘वक्फ बोर्ड है या भू-माफिया बोर्ड’, वक्फ बिल पर सीएम योगी का सीधा बयान, बोले- प्रदेश में नहीं चलेगी माफियागिरी
CM yogi on Waqf Amendment bill: सीएम योगी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि वह भू-माफिया बोर्ड की तरह काम करता है। लेकिन प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी।
- Written By: अभिषेक सिंह
योगी आदित्यनाथ (कॉन्सेप्ट फोटो)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला करते हुए उस पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर उसके मनमाने दावे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। योगी ने सवाल किया कि यह वक्फ बोर्ड है या भू-माफिया बोर्ड।
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में निषादराज गुहा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसे पौराणिक स्थल को उसकी पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए उनका वोट बैंक महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि वक्फ ने निषादराज की जमीन कब्जा ली।
‘वक्फ ने की जमीन कब्जाने की कोशिश’
वक्फ के नाम पर उन्होंने प्रयागराज और अन्य शहरों में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे, तब वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा था कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। यह वक्फ बोर्ड है या भू-माफिया बोर्ड?’
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प्रदेश में नहीं चलेगी माफियागिरी
मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, ‘अब प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। हम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं।
राज्यसभा में चल रही बिल पर चर्चा
उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने और इन सभी बोर्डों को कल्याण के कामों से जोड़ने के लिए संसद में वक्फ बोर्ड से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा में पारित किया है। आज इसे राज्यसभा में भी पारित कर दिया जाएगा।’
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वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में बहुमत से पारित होने के एक दिन बाद राज्यसभा में पेश किया गया। निचले सदन में इस पर 12 घंटे बहस हुई। इसके बाद विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करके भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है।
