महागांव में राशन दुकान अनियमितता पर कार्रवाई, अध्यक्ष के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में मामला दर्ज
Malkapur Ration Shop: यवतमाल जिले के महागांव तहसील के मलकापुर स्थित राशन दुकान में कथित अनियमितताओं के मामले में पुलिस ने दुकान अध्यक्ष सुधाकर भोयर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
- Written By: आंचल लोखंडे
मलकापुर राशन दुकान- फाइल फोटो (सोर्सः सोशल मीडिया)
Yavatmal Ration Scam: यवतमाल जिले के महागांव तहसील के मलकापुर स्थित संत ज्ञानेश्वर दिव्यांग बचत समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य राशन दुकान में कथित अनियमितताओं के मामले में आखिरकार अपराध दर्ज किया गया है। आपूर्ति निरीक्षण अधिकारी मोहन कोल्हे की शिकायत पर महागांव पुलिस थाने में राशन दुकान के अध्यक्ष सुधाकर भोयर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस कार्रवाई से पूरे तहसील क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मलकापुर स्थित संत ज्ञानेश्वर दिव्यांग बचत समूह द्वारा संचालित राशन दुकान से सैकड़ों राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से अनाज नहीं मिलने की शिकायत तहसील प्रशासन को प्राप्त हुई थी। दुकान बार-बार बंद रहना, अनाज उपलब्ध नहीं होने की बात कहना, कम वजन में अनाज देना तथा लाभार्थियों के साथ अनुचित व्यवहार करने जैसी शिकायतें की गई थीं।
राशन वितरण में लापरवाही का आरोप
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मंगलवार को संबंधित दुकान की अचानक जांच की थी। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। दुकान में सूचना फलक उपलब्ध नहीं था, अनाज के नमूने नियमानुसार सुरक्षित नहीं रखे गए थे, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं थी, निरीक्षण एवं शिकायत पुस्तिका नहीं रखी गई थी, वजन-माप उपकरणों का प्रमाणीकरण नहीं कराया गया था तथा आवश्यक रजिस्टर और बिक्री रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
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अनाज के स्टाक में भी भारी अंतर पाया गया
इसके अलावा ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर पाया गया, पंचनामा और जांच के दौरान गेहूं 38.68 क्विंटल, चावल 26।70 क्विंटल और चीनी 1.98 क्विंटल की कमी पाई गई। इन अनाजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर अनुमानित कीमत 1 लाख 71 हजार 835 रुपये बताई गई है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि 98 लाभार्थियों के बयान दर्ज किए गए है। इनमें कई लोगों ने नियमानुसार अनाज नहीं मिलने की शिकायत की है।
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महागांव पुलिस ने दुकान अध्यक्ष पर दर्ज किया मामला
कुछ लाभार्थियों ने दुकान में महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने, बार-बार गाली-गलौज करने और अनाज वितरण में मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। इन सभी मामलों के आधार पर राशन दुकान के अध्यक्ष सुधाकर नागो भोयर द्वारा महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तु वितरण (विनियमन) अधिनियम की शर्तों का उल्लघन किए जाने का निष्कर्ष निकाला गया।
1.71 लाख रुपये के अनाज स्टॉक में अंतर मिला
इसके बाद उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत महागाव पुलिस थाने में 22 जुलाई 2026 को मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेडे के मार्गदर्शन में जारी है। यह कार्रवाई तहसीलदार अभय म्हस्के के मार्गदर्शन में पूरी की गई। कार्रवाई के बाद मलकापुर क्षेत्र के राशन कार्ड धारकों में संतोष व्यक्त किया जा रहा है।
