Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Shri Krishna Janmashtami |
  • Parliament Session |
  • Weather Update |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

‘चांदी की थाली में खाना मांगना दहेज नहीं’, किसान को बरी करते हुए हाई कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी

देश की अदालतें कई बार अपनी टिप्पणियों को लेकर चर्चाओं में आती हैं। ऐसा एक किस्सा अब पुणे से सामने आया है। पुणे के एक मामले की सुनवाई करते हुए बंबई हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, जिसकी अब खुब चर्चा हो रही है।

  • By आकाश मसने
Updated On: Apr 06, 2025 | 08:31 AM

कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

मुंबई: देश की अदालतें कई बार अपनी टिप्पणियों को लेकर चर्चाओं में आती हैं। ऐसा एक किस्सा अब पुणे से सामने आया है। पुणे के एक मामले की सुनवाई करते हुए बंबई हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, जिसकी अब खुब चर्चा हो रही है। दहेज की मांग और शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे पुणे के एक युवा किसान को उच्च न्यायालय ने शनिवार को बड़ी राहत दी।

मामले में सुनवाई के बाद किसान को आरोपों से बरी करने के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि शादी में चांदी की थाली में भोजन न मिलने की वजह से दूल्हे का नाराज होना एक अस्थायी या तात्कालिक समस्या थी। इसलिए इसे दहेज नहीं कहा जा सकता।

निचली अदालत ने सुनाई थी दो वर्ष की सजा

मामले में याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने तथा दो वर्ष एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा रद्द करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शिवकुमार डिगे ने कहा कि शादी के दौरान चांदी की थाली में भोजन नहीं मिलने की वजह से याचिकाकर्ता नाराज था। लेकिन उसकी नाराजगी उतने ही वक्त के लिए थी। क्योंकि विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ खुशी-खुशी रह रहा था। उनका एक बेटा भी है। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज की मांग का आरोप साबित नहीं हो पाया है।

गौरतलब हो कि इससे पहले इस मामले में सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, इसलिए याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

महाराष्ट्र की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

याचिकाकर्ता पर लगे थे गंभीर आरोप

सरकारी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को दो साल तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। याचिकाकर्ता पर शादी के दौरान चांदी की प्लेट, सोने की अंगूठियां और अन्य सामान तथा पैसे की मांग करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे ताना मारने के भी आरोप लगाए गए थे।

While acquitting the farmer the high court said that asking for food in a silver plate is not dowry

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 06, 2025 | 08:31 AM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Dowry
  • Mumbai News
  • Pune News

सम्बंधित ख़बरें

1

मुंबई मानखुर्द में दही हांडी बांधते समय हादसा, 32 वर्षीय गोविंदा की गिरकर मौत

2

मुंबई हुई पानी-पानी, भारी बारिश से ट्रेनों की रफ्तार थमी, सड़कें बनीं झील

3

मनपा चुनाव से पहले ‘बेस्ट’ की दंगल! ठाकरे बंधुओं के साथ दो-दो हाथ को बीजेपी तैयार

4

ठाकरे बंधुओं को बड़ा झटका, बेस्ट कर्मकार संस्था के चुनाव से पहले EOW की एंट्री, जांच शुरू

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.