Vasai Virar MNC चुनाव से पहले 52 हजार डुप्लीकेट वोटर, High Court पहुंचा मामला
Duplicate Votes Issue: वसई-विरार मनपा चुनाव से पहले 52,378 डुप्लीकेट वोटरों को लेकर विवाद गहरा गया है। बहुजन विकास अघाड़ी ने मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
- Written By: अपूर्वा नायक
वोटर लिस्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)
Vasai Virar News In Hindi: वसई विरार मनपा ने रिपीट वोटर्स को आवेदन भरकर अपनी पसंदीदा जगह पर वोट देने की इजाजत दे दी है। इस बीच बहुजन विकास अघाड़ी ने अब रिपीट वोटर्स को लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है।
जिस पर सुनवाई आगामी 22 दिसंबर को होनी है। पांच साल के इंतजार के बाद, वसई विरार मनपा के निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। मनपा क्षेत्र में कुल 29 वार्ड हैं। इस बार 28 वार्ड में से हर वार्ड में 4 नगरसेवक चुने जाने हैं।
जबकि 29वें वार्ड से तीन नगरसेवक चुने जाने हैं। यह चुनाव कुल 115 सीटों के लिए होंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया है। मनपा प्रशासन ने भी चुनाव की तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं।
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52,378 डुप्लीकेट मतदाता
मनपा ने हाल ही में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। वोटर लिस्ट में 11 लाख 27 हजार 640 वोटर शामिल हैं। यह लिस्ट इन सभी वार्ड के लिए 1 जुलाई 2025 तक की विधानसभा वोटर लिस्ट मानकर पब्लिश की गई है। लेकिन, अब यह बात सामने आई है कि पब्लिश हुई वोटर लिस्ट में करीब 52 हजार 378 वोटरों के नाम डुप्लीकेट हैं।
लेकिन, जब राजनीतिक दलों ने भी वार्ड-वाइज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को वेरिफाई किया, तो बड़ी संख्या में वोटरों के नाम डुप्लीकेट थे। बहुजन विकास अघाड़ी ने 80,000 डुप्लीकेट नाम होने पर एतराज जताया था और उन नामों को कैंसिल करने की मांग की थी।
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HC में बविआ प्रवक्ता की पिटीशन
- डुप्लीकेट वोटरों ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। इसे हल करने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेट नाम वाले वोटरों को किसी भी पोलिंग स्टेशन पर वोट देने की इजाजत दी है। इसी के तहत, वसई-विरार मनपा अपनी वेबसाइट पर 50,000 डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट जारी की है।
- वोटरों से अपील की गई है कि वे अपने नाम चेक करें और कोई भी पोलिंग स्टेशन चुनकर वहाँ वोट दें। इसके बावजूद, अब डुप्लीकेट वोटरों के मुद्दे पर बहुजन विकास अघाड़ी आक्रामक हो गई है और बविआ के प्रवक्ता अजीव पाटिल ने डुप्लीकेट वोटर मामले को लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है।
- इस पर सुनवाई 22 दिसंबर, 2025 को होगी। प्रवक्ता अजीव पाटिल ने कहा है कि, एफिडेविट भरने के बजाय उन नामों को पूरी तरह कैंसिल करना जरूरी है। क्योंकि एक ही वार्ड में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट नाम हैं। इस वजह से इन वोटर्स के गलत इस्तेमाल की संभावना है।
