
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Thane News In Hindi: ठाणे जिले के कल्याण में स्थित एक त्वरित अदालत ने 2013 के POCSO मामले में 33 वर्षीय रितेश घनश्याम रोहिदास को बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के समय लड़की नाबालिग थी और उससे पूछताछ भी नहीं की गई।
कल्याण स्थित त्वरित अदालत ने 3 नवंबर को रितेश घनश्याम रोहिदास को 15 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोपों से मुक्त कर दिया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश वी ए पात्रावाले ने यह फैसला सुनाया।
यह मामला 2013 का है, जब लड़की के पिता ने पुलिस से संपर्क किया था। पिता ने दावा किया था कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं ने 15,000 रुपये की फिरौती मांगी थी। बाद में, आरोपी को उत्तर प्रदेश में उसके पैतृक स्थान से गिरफ्तार किया गया और लड़की को मुक्त करा लिया गया था।
हालांकि, दस साल बाद, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के मामले में कई खामियां उजागर हुईं। न्यायाधीश ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए, आरोपी का कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है।
अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के समय लड़की नाबालिग थी। लड़की के पिता ने दावा किया था कि उसकी बेटी की उम्र 15 साल थी। लेकिन, वह अपनी बेटी की जन्म तिथि बताने में विफल रहे। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि वह नाबालिग थी।
यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र सरकार में कलह! फडणवीस कैबिनेट की बैठक से शिंदे गुट ने किया किनारा, मचा सियासी बवाल
अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता से कभी पूछताछ नहीं की गई, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया। न्यायाधीश ने कहा कि “महत्वपूर्ण गवाह पीड़िता ही होती। हालांकि, उससे पूछताछ नहीं की गई।
पीड़िता के पिता ने अदालत को बताया कि लड़की अब विवाहित है। उन्होंने यह कहते हुए उसे गवाही देने के लिए लाने से इनकार कर दिया कि ऐसा करने से उसका वैवाहिक जीवन तबाह हो सकता है।
इसके अलावा, अदालत ने सूचना देने वाले, यानी पीड़िता के पिता की गवाही को अविश्वसनीय और विरोधाभासी पाया। यह साबित करने के लिए कोई फॉरेंसिक सबूत भी नहीं था कि लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया। इन सभी कमियों के कारण, रितेश रोहिदास को आरोपों से बरी कर दिया गया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)






