ठाणे फ्लैट विवाद: गवाहों के सामने ED ने बदला ताला, अनधिकृत प्रवेश पर पुलिस में शिकायत

Thane ED Action: प्रवर्तन निदेशालय ने ठाणे में कुर्क किए गए फ्लैट का ताला पुलिस और गवाहों की मौजूदगी में बदल दिया है। अनधिकृत प्रवेश के खिलाफ कासारवडवली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।
Thane flat possession dispute: ED changed the lock in the presence of witnesses
ठाणे फ्लैट कब्जा ईडी कार्रवाई इकबाल कासकर मुमताज एजाज शेखसोर्स- सोशल मीडिया
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Thane Flat Possession Dispute: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ठाणे में कुर्क किए गए एक फ्लैट का कब्जा दोबारा बहाल कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक, पुलिसकर्मियों और गवाहों की मौजूदगी में फ्लैट का ताला बदला गया।

परिसर में नया नोटिस भी चिपकाया गया है, जिसमें पीड़ितों को संबंधित ईडी कार्यालय या मामले की सुनवाई कर रही अदालत से संपर्क करने की जानकारी दी गई है।

कुर्क संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश का आरोप

ईडी के अनुसार, एजेंसी ने 15 अक्टूबर को ठाणे शहर के कासारवडवली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कुर्क की गई संपत्ति में कथित अनधिकृत प्रवेश और हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया है। एजेंसी ने इसके बाद फ्लैट का कब्जा बहाल करने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्रवाई की।

अप्रैल 2022 में कुर्क किया गया था फ्लैट

ईडी ने अप्रैल 2022 में जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ी जांच के तहत धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत इस फ्लैट को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। सितंबर 2022 में संबंधित प्राधिकरण ने कुर्की आदेश की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद दिसंबर 2024 में ईडी ने संपत्ति का कब्जा अपने नियंत्रण में ले लिया था और इस संबंध में नोटिस चिपकाया था।

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मुमताज एजाज शेख के नाम पर पंजीकृत थी संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, संबंधित फ्लैट का पंजीकरण मई 2015 में मुमताज एजाज शेख के नाम पर हुआ था। एजेंसी ने उन्हें इकबाल कासकर से जुड़े मामले में सह-आरोपी बताया है। यह मामला कथित जबरन वसूली और धनशोधन के आरोपों से संबंधित जांच का हिस्सा है।

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पीड़ितों को अदालत से संपर्क करने की सलाह

फ्लैट पर लगाए गए नए नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति से संबंधित शिकायत या दावा है, तो वह ईडी कार्यालय अथवा संबंधित अदालत का रुख कर सकता है।

एजेंसी की कार्रवाई का उद्देश्य कुर्क संपत्ति पर अपने नियंत्रण को बहाल करना बताया गया है। मामले में अनधिकृत प्रवेश के आरोपों पर आगे की कार्रवाई पुलिस की जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्भर करेगी।

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