प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Children Thrown From Building Case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने फरवरी 2023 में एक इमारत से दो बच्चों को फेंकने के आरोपी आसिफ शब्बीर खान (33) को बरी कर दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी का अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।
ठाणे जिले की एक अदालत ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया है जिस पर दो बच्चों को इमारत की दूसरी मंजिल से फेंकने का आरोप था, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई थी। मामले के दस्तावेज़ों के अनुसार, आसिफ शब्बीर खान पर कथित तौर पर फरवरी 2023 में कौसा इलाके में पांच वर्षीय सैयद जोहन हुसैन और चार वर्षीय जेनब अंसारी को फेंकने का आरोप था। इस घटना में सैयद की मौत हो गई, जबकि जेनब बच गई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि आरोपी आसिफ शब्बीर खान के खिलाफ इस मामले में प्रत्यक्ष गवाहों का अभाव है।
न्यायाधीश अग्रवाल ने अपने आदेश में बताया कि यह मामला काफी हद तक एक बाल गवाह की गवाही पर निर्भर करता था, लेकिन जिरह के दौरान उस गवाह की गवाही असंगत हो गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से जेनब अंसारी की गवाही और उसकी मां को बताई गई बातों पर आधारित था। यह भी बताया गया था कि बच्चे आरोपी को ‘पटाखे वाले अंकल’ कहते थे क्योंकि उसने दिवाली के दौरान उन्हें पटाखे बांटे थे।
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हालांकि, न्यायाधीश अग्रवाल ने घटना की सूचना देने में हुई संदिग्ध देरी की ओर इशारा किया। अदालत ने यह भी कहा कि “प्राथमिकी स्वयं एक मनगढ़ंत कहानी का परिणाम प्रतीत होती है”।
अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को भी ध्यान में रखा कि जिस इमारत से बच्चों को कथित तौर पर फेंका गया था, उसका निर्माण अधूरा था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि हो सकता है कि बच्चे गलती से गिर गए हों। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। इसके बाद, न्यायाधीश ने आसिफ शब्बीर खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।