Thane News In Hindi: ठाणे जिले की अदालत ने वर्ष 2015 में हुए एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की पहचान साबित करने में असफल रहा, जिससे पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया।
13 अप्रैल 2015 को ठाणे के मीरा-भायंदर रोड स्थित एक बार के बाहर प्रॉपर्टी डीलर बंटी प्रधान पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई थी।
इस हमले में बंटी प्रधान के दोस्त सचिन मनोहर विजयकर भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।
पुलिस ने शुरुआत में दावा किया था कि यह हमला संपत्ति विवाद का नतीजा था और इसी आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने कहा कि चश्मदीद गवाह हमलावरों की पहचान नहीं कर सके, जिससे मामला बुनियादी तौर पर कमजोर हो गया।
अदालत के अनुसार, जुलेखा शेख सहित अन्य गवाहों ने गोलियों की आवाज को पटाखे की आवाज समझा और वे आरोपियों को पहचानने में असमर्थ रहे।