RTE Last Date Extended (सोर्सः सोशल मीडिया)
Thane News: अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने की इच्छा रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम के तहत निजी गैर-अनुदानित (प्राइवेट अनएडेड) स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया में अहम बदलाव किए गए हैं। अब ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मार्च, 2026 कर दी गई है।
अब अभिभावकों को 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों का चयन करने का विकल्प दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ के निर्देशों के अनुसार, स्कूल की दूरी से संबंधित 1 किलोमीटर की शर्त में ढील दी गई है। पहले जहां केवल 1 किलोमीटर के भीतर के स्कूलों का चयन किया जा सकता था, अब अभिभावकों को अधिक विकल्प मिलेंगे। इस निर्णय से अधिक से अधिक पात्र बच्चों को उनके पसंदीदा स्कूलों में प्रवेश मिलने की संभावना बढ़ेगी।
जिन अभिभावकों ने 16 मार्च, 2026 तक RTE के तहत आवेदन किया है, उन्हें अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन करने का अवसर दिया गया है। इसके लिए पोर्टल पर ‘अनकन्फर्म’ और ‘री-कन्फर्म’ का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। संबंधित अभिभावकों को इसकी जानकारी पोर्टल पर पॉप-अप संदेश के माध्यम से दी जा रही है।
इस संबंध में ठाणे जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) बालासाहेब रक्षे ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार अधिक से अधिक पात्र बच्चों को शामिल करने के उद्देश्य से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। साथ ही दूरी की शर्त में ढील देने से अभिभावकों को अधिक विकल्प मिलेंगे।
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शिक्षा विभाग ने सभी पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए समय पर ऑनलाइन आवेदन करें। जिन अभिभावकों ने पहले ही आवेदन किया है, वे आवश्यक संशोधन कर प्रक्रिया पूरी करें। विभागीय शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के माध्यम से भी यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा रही है।