मीरा भाईंदर महानगर पालिका का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से नई संपत्तियों पर बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स
MBMC Property Tax Update April Rules: मीरा भाईंदर में 1 अप्रैल 2026 से नई कर योग्य संपत्तियों पर संशोधित प्रॉपर्टी टैक्स दरें लागू होंगी। मनपा ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
- Written By: अपूर्वा नायक
मीरा-भाईंदर मनपा (सोर्स: सोशल मीडिया)
Mira Bhayandar Property Tax New Rates: मीरा भाईंदर मनपा ने शहर के नागरिकों के लिए अहम सूचना जारी करते हुए बताया है कि 1 अप्रैल 2026 से नई कर योग्य संपत्तियों पर संशोधित दरों के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा।
यह फैसला महाराष्ट्र मनपा अधिनियम के नियम 7 के तहत लिया गया है, जिसमें संपत्ति के क्षेत्रफल और निर्माण के प्रकार के आधार पर प्रति वर्ग फुट प्रति माह उचित किराया दरें निर्धारित की जाती हैं।
मनपा की महासभा द्वारा 18 फरवरी 2026 को पारित प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार वर्तमान दरों में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। नई दरें केवल 31 मार्च 2026 के बाद अस्तित्व में आने वाली संपत्तियों पर लागू होंगी, जबकि पहले से कर योग्य संपत्तियां इससे प्रभावित नहीं होंगी।
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क्षेत्रवार लागू होंगे नियम
- यह दरें मीरा रोड (पूर्व-पश्चिम), भाईंदर (पूर्व-पश्चिम), घोड़बंदर, काशीमीरा, उत्तन सहित मनपा क्षेत्र के सभी गांवों और शहरी इलाकों पर लागू होंगी।
- साथ ही आदिवासी पाड़ा क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- मनपा द्वारा जारी सूचना के अनुसार भवन के प्रकार और उपयोग के आधार पर प्रति वर्ग फुट प्रति माह दरें निर्धारित की गई हैं।
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एमबीएमसी की अपील, जांच लें अपनी संपत्तियों का विवरण
एमबीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी संपत्तियों का विवरण जांच लें। जिन संपत्तियों पर अभी तक कर नहीं लगाया गया है, जिनमें अतिरिक्त निर्माण हुआ है, उपयोग बदला गया है या खाली जमीन है, उन्हें तत्काल कर के दायरे में लाया जाए। आयुक्त राधाविनोद ए शर्मा ने कहा कि संशोधित दरे शहर के विकास और राजस्व सुदृढीकरण के लिए आवश्यक है। नागरिक समय पर जानकारी लेकर नियमों का पालन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
