प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
MCOCA imposed on accused of cow slaughter: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसी साल मई में विधानसभा में गौ तस्करी और गोहत्या के आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई करने का ऐलान किया था। अब इसके तहत कार्रवाई होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में इसका दूसरा बार इस्तेमाल किया गया है।
ठाणे जिले में पुलिस ने कथित तौर पर गोहत्या के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कार्रवाई की है। अधिकारी ने बताया कि यह घटना 30 जून और 1 जुलाई की दरमियानी रात हुई थी। आरोपियों ने गो हत्या से पहले बदलापुर के एक क्रिकेट मैदान से इन गायों की चोरी की थी।
पुलिस उपायुक्त (जोन-4 उल्हासनगर) सचिन गोरे ने बताया कि महाराष्ट्र में यह दूसरा मामला है, जिसमें गोहत्या और संबंधित अपराधों के आरोपियों के खिलाफ मकोका तहत कार्रवाई की जा रही है। गोरे ने कहा कि इस तरह का पहला मामला पुणे जिले के पिंपरी में दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि कोंकण रेंज में यह पहला मामला है।
अधिकारी ने बताया कि गाय के मालिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पुलिस ने शुरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 (2) (चोरी) के साथ-साथ महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।
उन्होंने बताया पुलिस ने बाद में इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। वे फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और हमने उनके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसी साल मई में विधानसभा में गौ तस्करी और गोहत्या के आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि मकोका जैसे सख्त कानून से गौ तस्करी के आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी।
बता दें कि बता दें कि पिछले साल ही महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बार-बार गौ तस्करी में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मकोका जैसे सख्त कानून का उपयोग किया जाएगा। ताकि उसे कठोर सजा मिल सके और वह समाज के लिए खतरे का कारण न बने।
(एजेंसी इनपुट के साथ)