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पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी सहित एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, जानें क्या है मामला

  • By Virendra Mishra
Updated On: Nov 13, 2022 | 04:46 PM
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ठाणे\नवी मुंबई : नवी मुंबई (Navi Mumbai) के खारघर (Kharghar) के नवकार रेजीडेंसी भवन (Navkar Residency Building) में 20 लाख रुपए देकर एक सफाईकर्मी (Cleaner) ने फ्लैट (Flat) बुक कराया था। लेकिन पिछले सात साल से बिल्डर ने उसे फ्लैट नहीं दिया, जब सफाईकर्मी ने अपने पैसे वापस मांगे तो बिल्डर के पिता (Father) और पुत्र (Son) जातिसूचक शब्द का प्रयोग कर उसका अपमान किया। जिसके बाद सफाई कर्मी ने खारघर पुलिस स्टेशन में नवकार बिल्डर के मालिक पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी (Fraud) सहित एट्रोसिटी एक्ट (Atrocity Act) के तहत मामला दर्ज कराया है। 

मिली जानकारी के अनुसार अविनाश रहाटे नामक सफाई कर्मी ने खारघर स्थित नवकार रेजीडेंसी में एक फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए उसने पहले फरवरी 2015 से जून 2016 की अवधि के दौरान बिल्डर को 944,000 रुपए और फिर 10,550,000 रुपए का भुगतान किया। लेकिन सिडको द्वारा नवकार रेजीडेंसी भवन पर कार्रवाई कर 2016 में उसे गिराने के बाद बिल्डर पियूष जैन ने उनके दूसरे प्रोजेक्ट में क्रमशः करंजाड़े और वाडघर में बन रहे नै बिल्डिंग में फ्लैट देने को राजी हो गए थे। लेकिन पिछले सात साल में उन्होंने फ्लैट नहीं दिया। जिससे परेशान होकर जब अविनाश ने अगस्त 2021 में अपने पैसे वापस मांगे, तो पियूष जैन ने भुगतान करने से इनकार कर दिया।  

पैसे वापस मांगने पर बिल्डर ने जातिसूचक गालियां दीं

उसके बाद जैन पिता-पुत्र ने फरवरी 2022 में फ्लैट के लिए एग्रीमेंट का मसौदा तैयार किया और शेष 11 लाख रुपए फ्लैट के लिए भुगतान करने को कहा।  लेकिन अविनाश ने यह राशि देने से इनकार कर दिया और अपने पैसे वापस मांगने लगा। इसलिए पीयूष जैन ने अविनाश को पिछले फरवरी में खारघर में मिलने के लिए आमंत्रित किया। जब अविनाश ने अपने पैसे वापस मांगे तो पीयूष ने अविनाश को जातिसूचक गालियां दीं। इसलिए अविनाश रहाटे ने खारघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आगे की जांच पुलिस कर रही है। 

Case registered against father and son under atrocity act including cheating know what is the matter

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Published On: Nov 13, 2022 | 04:46 PM

Topics:  

  • Atrocity Act

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