पुणे जिला परिषद (सौ. सोशल मीडिया )
Pune News In Hindi: पुणे जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली 13 पंचायत समितियों के सभापति पद के लिए गुरुवार को आरक्षण की लॉटरी घोषित की गई। इसमें से 7 पंचायत समितियों की बागडोर महिलाओं के हाथों में जाएगी।
यह लॉटरी जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय, पुणे में संपन्न हुई। सभापति पद के लिए यह आरक्षण ढाई वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। इस संबंध में जानकारी जिला नोडल अधिकारी (जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव 2025) तथा उपजिलाधिकारी (रोहयो) डॉ चारुशिला देशमुख-मोहिते ने दी।
लॉटरी प्रक्रिया की शुरुआत में वर्ष 2002 से अब तक पंचायत समितियों के सभापति पदों पर हुए आरक्षण का विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके बाद शासन निर्णयानुसार वर्ष 2025 के लिए आरक्षण की घोषणा की गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नागरिक मागासवर्ग (ओबीसी) और सर्वसाधारण वर्ग के अनुसार सामाजिक व लिंग आधारित आरक्षण का क्रम निर्धारित किया गया। जिन पंचायत समितियों में तीन बार आरक्षण लागू हो चुका था, उन्हें शासन निर्णयानुसार इस बार की लॉटरी से बाहर रखा गया।
इस प्रक्रिया में ओबीसी महिला, अनुसूचित जनजाति महिला और सर्वसाधारण महिला वर्गों के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया गया। लॉटरी की घोषणा के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर शंकाए व्यक्त की। इस पर जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने निर्देश दिए कि पहले सभी शंकाओं का निरसन किया जाए और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस कारण बिना किसी विवाद के यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई।
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पंचायत समिति के अनुसार आरक्षण
इंदापुर : अनुसूचित जाति
जुन्नर : अनुसूचित जनजाति (महिला)
दौंड : नागरिक मागासवर्ग (ओबीसी)
पुरंदर : नागरिक मागासवर्ग (ओबीसी)
शिरूर नागरिक मागासवर्ग (महिला)
मावल नागरिक मागासवर्ग (महिला)
वेल्हे सर्वसाधारण (महिला)
मुलशी सर्वसाधारण (महिला)
भोर सर्वसाधारण (महिला)
खेड : सर्वसाधारण (महिला)
हवेली सर्वसाधारण
बारामती : सर्वसाधारण
आंबेगांव सर्वसाधारण