पुणे में महिला के साथ मारपीट (pic credit; social media)
Maharashtra News: शिरूर तहसील के जांबूत गांव में जमीन खाली कराने को लेकर एक महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस ने एक दंपति के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, जांबूत की रहने वाली इंदु सोनवणे ने अपनी लगभग पांच गुंठा जमीन स्थानीय होटल व्यवसायी निलेश बबन पलसकर को होटल चलाने के लिए किराए पर दी थी। यह किरायानामा वर्ष 2022 में समाप्त हो गया था। अनुबंध खत्म होने के बावजूद निलेश ने वह जमीन खाली नहीं की।
सोमवार को इंदु सोनवणे खुद अपनी जमीन पर स्थित होटल में पहुंचीं और निलेश से जगह खाली करने की मांग की। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि निलेश ने इंदु को जातिसूचक गालियां दीं और धमकाते हुए कहा कि “जो करना है कर लो, मैं जगह खाली नहीं करूंगा।”
स्थिति बिगड़ने पर इंदु ने होटल की कुर्सियां बाहर निकालनी शुरू कीं। तभी निलेश ने अपनी पत्नी सुजाता निलेश पलसकर को बुला लिया। सुजाता ने मौके पर पहुंचकर इंदु को धक्का दिया, जिससे वे गिरकर घायल हो गईं। इस घटना के बाद इंदुबाई के पति सुभाष सोनवणे उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है।
इस पूरे प्रकरण की शिकायत शिरूर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने होटल मालिक निलेश बबन पलसकर और उनकी पत्नी सुजाता निलेश पलसकर पर एट्रोसिटी एक्ट सहित मारपीट और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही इंदु सोनवणे को सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि आगे किसी तरह की अप्रिय स्थिति न हो। यह घटना ग्रामीण क्षेत्र में जमीन के किराए और कब्जे से जुड़े विवादों की गंभीरता को दर्शाती है। फिलहाल आरोपी दंपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।