मतदाता सूची में नाम नहीं है? पुणे में 4 दिन विशेष शिविर, ऐसे करा सकेंगे पंजीकरण

Draft Electoral Roll Prepared: पुणे जिले में मतदाता सूची के लिए 19, 20, 26 और 27 सितंबर को विशेष शिविर लगेंगे। नए मतदाता नाम जुड़वा और रिकॉर्ड में सुधार करा सकेंगे।
Special Revision Camp for the Voter List
मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शिविर(सोर्स: सोशल मीडिया)
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Voter List Revision: केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इसी के तहत पुणे जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 19, 20, 26 और 27 सितंबर को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नए मतदाताओं के नाम दर्ज कराने के साथ ही मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार और पात्र नहीं रहने वाले व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर मिलेगा नया मौका

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार प्रारूप मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या अन्य कारणों से शामिल नहीं हो सके हैं। ऐसे पात्र नागरिकों को अब अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। संबंधित नागरिक दावे और आपत्तियों की निर्धारित अवधि के दौरान आवेदन जमा कर सकते हैं।

1 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। चुनाव प्रशासन ने पात्र युवाओं से विशेष शिविरों का लाभ उठाने और समय रहते मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने की अपील की है।

महिलाओं, दिव्यांगों और तृतीयपंथी नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

मतदाता सूची को अधिक व्यापक और समावेशी बनाने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रयास किए जाएंगे। महिलाओं, दिव्यांगों, तृतीयपंथी, अल्पसंख्यक और अन्य पात्र नागरिकों की मतदाता सूची में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन ने पात्र नागरिकों से नाम दर्ज कराने, मौजूदा विवरण में सुधार कराने या नाम हटाने से संबंधित आवेदन के लिए इन विशेष शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है।

चार दिन मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे BLO

विशेष शिविरों के लिए नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 19, 20, 26 और 27 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ बूथ लेवल प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। नागरिकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीनल कलसकर ने पात्र नागरिकों से विशेष शिविरों का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

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महत्वपूर्ण तारीखें

  • दावे और आपत्तियों की अवधि: 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026

  • विशेष शिविर: 19 सितंबर 2026

  • विशेष शिविर: 20 सितंबर 2026

  • विशेष शिविर: 26 सितंबर 2026

  • विशेष शिविर: 27 सितंबर 2026

  • शिविर का समय: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक

  • पात्र नए मतदाता: 1 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक

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