

Pune Traffic Solution HCMTR Tender: पुणे शहर की बढ़ती यातायात समस्या से निपटने के लिए प्रस्तावित हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट (HCMTR) परियोजना ने महत्वपूर्ण चरण पार कर लिया है। पुणे महानगरपालिका (मनपा) की स्थायी समिति ने परियोजना के लिए करीब 4.98 लाख वर्गमीटर जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए अनुमानित ₹2,634 करोड़ के मुआवजे की जरूरत होगी। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, प्रशासन ने परियोजना से जुड़ी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
HCMTR के लिए पुणे के बोपोडी, औंध, भांबुर्डा, एरंडवणे, कोथरूड, हिंगणे, पर्वती, मुंजेरी, वानवड़ी, हडपसर, मुंढवा, वडगांव शेरी, लोहगांव, येरवडा और धानोरी क्षेत्रों में जमीन की आवश्यकता होगी। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित कॉरिडोर करीब 35 से 43 किलोमीटर के बीच अलग-अलग परियोजना विवरणों में वर्णित किया गया है, भूमि अधिग्रहण के लिए 4.98 लाख वर्गमीटर का आंकड़ा स्थायी समिति की मंजूरी से जुड़ा है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई समीक्षा के बाद प्रशासन ने HCMTR और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने के लिए भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को तेज किया है। मनपा ने HCMTR के भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रस्ताव जिला कलेक्टर कार्यालय को भी सौंप दिए हैं।
परियोजना के लिए जरूरी जमीन में बड़ा हिस्सा सरकारी विभागों के पास उपलब्ध बताया गया है। उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार HCMTR का मार्ग मौजूदा सड़कों, नालों-नहरों और नदी पार करने वाले हिस्सों के साथ-साथ वन, खुली जमीन, ग्रीनफील्ड, रेलवे भूमि और निर्मित क्षेत्रों से होकर गुजरने की योजना में शामिल है। पुराने तकनीकी विवरण में इन हिस्सों की लंबाई क्रमशः 17.8 किमी, 5.28 किमी, 5.34 किमी और करीब 7.55 किमी बताई गई है।
पुणे मनपा की योजना के मुताबिक सरकारी जमीन का विभिन्न विभागों के बीच हस्तांतरण किया जाएगा, जबकि निजी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया समानांतर रूप से आगे बढ़ाई जाएगी। इससे परियोजना के निर्माण से पहले भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की जा रही है।
प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ परियोजना के अगले चरणों की तैयारी भी शुरू कर दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2026 में निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किए जाने की संभावना है।
हालांकि, टेंडर जारी होने की अंतिम तारीख प्रशासनिक मंजूरियों और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं की प्रगति पर निर्भर करेगी।
28 अगस्त को मनपा आयुक्त और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद मनपा ने प्रस्ताव जमा किए।
HCMTR के लिए भूमि अधिग्रहण Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 और महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 126 के तहत किया जाना है।
रिपोर्टों के अनुसार, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत धारा 19 की अधिसूचना से पहले अनुमानित मुआवजे की 30 प्रतिशत राशि जमा करने का प्रावधान है।
हालांकि, जिला प्रशासन ने इस मामले में पूरी मुआवजा राशि अंतिम अवॉर्ड के समय जमा करने को कहा है, जिससे शुरुआती चरण में 30 प्रतिशत राशि जमा करने की तत्काल जरूरत नहीं होगी।
इस तरह HCMTR के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को मिली मंजूरी परियोजना के अगले चरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब भूमि हस्तांतरण, निजी जमीन के अधिग्रहण और प्रशासनिक मंजूरियों के बाद निर्माण टेंडर जारी होने की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।