पुणे में भक्तों के लिए खुशखबरी, 5 दिन रात 12 बजे तक बजा सकेंगे लाउडस्पीकर और DJ

Ganesh Utsav Pune 5 Day Permission: पुणे जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव के दौरान 5 दिनों के लिए लाउडस्पीकर, DJ और गणेश झांकियों के समय को बढ़ाकर मध्यरात्रि 12 बजे तक करने की अनुमति दे दी है।
Grand tableaux of Ganeshotsav and crowds of devotees at night in Pune
पुणे में गणेशोत्सव की भव्य झांकी और रात के समय भक्तों की भीड़(सोर्स: AI इमेज)
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Loudspeaker Permission Pune Police On Ganeshotsav: गणेशोत्सव के पावन अवसर पर पुणे शहर के सार्वजनिक गणेश मंडलों और बप्पा के भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पुणे जिला प्रशासन ने त्योहार के दौरान कुल 5 दिनों के लिए लाउडस्पीकर और डीजे (DJ Systems) का उपयोग मध्यरात्रि 12:00 बजे तक करने की विशेष अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही इन पांच दिनों में सार्वजनिक गणेश मंडल अपनी भव्य झांकियों और दर्शन दीर्घा को भी आधी रात तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रख सकेंगे।

इन 5 तारीखों के लिए मिली अनुमति

प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम की बढ़ाई गई समय सीमा निम्नलिखित 5 दिनों पर लागू होगी:

  • 19 सितंबर

  • 20 सितंबर

  • 22 सितंबर

  • 23 सितंबर

  • 25 सितंबर (विसर्जन जुलूस का समय)

प्रशासन ने यह फैसला बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और विसर्जन जुलूसों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया है। मध्य पुणे और प्रमुख मंडल क्षेत्रों में दूर-दराज से आने वाले भक्तों को झांकियों के दर्शन का पूरा अवसर मिल सके, इसके लिए समय सीमा का विस्तार बेहद अहम माना जा रहा है।

पुणे पुलिस के पुख्ता इंतजाम; नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य

बढ़ी हुई समय सीमा और भीड़ की संभावना को देखते हुए पुणे पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन (Traffic Control) के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर के मध्य भागों (Central Pune) में विशेष सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जहां प्रमुख और प्रसिद्ध गणेश मंडल स्थित हैं।

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाउडस्पीकर की यह छूट केवल तय की गई 5 तारीखों तक ही सीमित रहेगी। अन्य सभी दिनों में सामान्य नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा, सभी गणेश मंडलों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण (Crowd Management) से जुड़े सभी सरकारी नियमों और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

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