लोक अदालत (pic credit; social media)
Traffic challan at Lok Adalat: ट्रैफिक चालान से परेशान लोगों के लिए बड़ी खबर है। पुणे में 10 से 13 सितंबर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोगों को ट्रैफिक जुर्मानों के निपटारे में छूट मिलेगी। इस पहल को पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर शुरू किया है।
अक्सर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोगों के नाम पर भारी-भरकम चालान बकाया रह जाते हैं। ऐसे में जुर्माने का बोझ बढ़ता जाता है और कई लोग महीनों तक इन चालानों को भर नहीं पाते। लेकिन अब लोक अदालत में जाकर लोग अपने पेंडिंग चालानों को कम दर पर निपटा सकते हैं। यानी कम पैसे देकर मामला सुलझ जाएगा।
जानकारी के अनुसार, इस विशेष अभियान में लोगों को जुर्माना भरने में छूट दी जाएगी और मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि सड़क पर अनुशासन कायम रहे और लोग भविष्य में ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
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पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत का फायदा सिर्फ ट्रैफिक चालान भरने वालों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि छोटे-छोटे मामलों में भी लोगों को राहत दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी सुविधा उन लोगों को है जिनके नाम पर लंबित ट्रैफिक चालान हैं।
ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वे इस मौके का फायदा उठाएं और समय रहते अपने चालान निपटा दें। इससे न सिर्फ उनका रिकॉर्ड साफ होगा बल्कि कोर्ट-कचहरी के चक्कर से भी बचेंगे।
लोक अदालत की इस पहल से उम्मीद है कि हजारों पेंडिंग चालान निपट जाएंगे और ट्रैफिक पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा। साथ ही आम जनता पर भी जुर्माने का बोझ कम हो जाएगा।
पुणे में यह आयोजन 10 सितंबर से 13 सितंबर तक चलेगा और लोग अपने इलाके के निर्दिष्ट केंद्रों पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और भीड़ को मैनेज करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया गया है।यह कदम न केवल आम जनता के लिए राहत भरा है बल्कि इससे पुणे ट्रैफिक सिस्टम को भी सुधारने में मदद मिलेगी।