पुणे RTO की सख्त चेतावनी: फर्जी एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने वालों पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई

Pune HSRP Number Plates: पुणे आरटीओ ने चेतावनी दी है कि अनधिकृत जगहों से फर्जी एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Strict legal action will be taken against those who get fake HSRP number plates installed
नंबर प्लेटसोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • पुणे में फर्जी एचएसआरपी नंबर प्लेट का कारोबार बढ़ने पर आरटीओ सख्त।

  • अनधिकृत डीलरों से प्लेट लगवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।

  • पुलिस और आरटीओ की संयुक्त टीमें वाहनों की विशेष जांच करेंगी।

Pune RTO Warning Fake HSRP Number Plates: पुणे शहर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के नाम पर कथित तौर पर नकली नंबर प्लेट बेचने का कारोबार सामने आया है।

नियमों के तहत नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया के बीच कुछ वाहन चालक अनधिकृत विक्रेताओं से प्लेट लगवा रहे हैं। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

कम कीमत का झांसा देकर बेची जा रहीं प्लेटें

RTO अधिकारियों के अनुसार, कुछ अनधिकृत विक्रेता कम कीमत का लालच देकर वाहन मालिकों को नकली HSRP प्लेट बेच रहे हैं।

ऐसी प्लेटें अधिकृत प्रक्रिया के तहत जारी नहीं की जातीं और इन्हें लगवाना नियमों के उल्लंघन का कारण बन सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों को ऐसे विक्रेताओं से सावधान रहने की सलाह दी है।

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पुलिस और RTO की संयुक्त जांच

पुणे शहर फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल से वाहन की पहचान और यातायात नियमों के प्रभावी पालन में परेशानी हो सकती है।

इसे देखते हुए पुलिस और RTO की संयुक्त टीमें ऐसे वाहनों की जांच करेंगी। नियम तोड़ने और फर्जीवाड़े में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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अधिकृत केंद्रों से ही लगवाएं HSRP

प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत डीलरों या निर्धारित केंद्रों से ही वैध HSRP नंबर प्लेट लगवाएं। प्लेट लगवाने से पहले संबंधित केंद्र की अधिकृत स्थिति की पुष्टि करना भी जरूरी है।

RTO की चेतावनी के बाद वाहन चालकों को नंबर प्लेट की वैधता को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कम कीमत के लालच में अनधिकृत प्लेट लगवाने से बचें और नियमों के अनुसार ही HSRP लगवाएं।

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