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पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट: ड्राइवर के अपहरण के मामले में नाबालिग के पिता-दादा को मिली जमानत

कल्याणी नगर में हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट के नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल को पुणे की अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। दोनों पर अपने परिवार के ड्राइवर का अपहरण कर उसे बंधक बनाने का आरोप था। इन दोनों को मई के अंत में गिरफ्तार किया गया था।

  • By शुभम सोनडवले
Updated On: Jul 02, 2024 | 09:54 PM

नाबालिग के दादा और पिता (फोटो: ANI)

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पुणे. कल्याणी नगर में हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट के नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल को पुणे की अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। दोनों पर अपने परिवार के ड्राइवर का अपहरण कर उसे बंधक बनाने का आरोप था। इन दोनों को मई के अंत में गिरफ्तार किया गया था।

नाबालिग शराब के नशे में चला रहा था कार

पुणे के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने 17 वर्षीय लड़के के पिता विशाल अग्रवाल और उसके दादा को जमानत दे दी। पुलिस का दावा है कि 19 मई की सुबह कथित तौर पर शराब के नशे में कार चला रहे नाबालिग ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। यह महंगी कार उसके रियल एस्टेट कारोबारी पिता की थी।

ड्राइवर पर एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेने का बनाया दबाव

पुलिस के अनुसार लड़के के पिता और दादा ने दुर्घटना के कुछ घंटों बाद 19 मई को रात 11 बजे पुलिस थाने से निकलने के बाद उनके परिवार के लिए काम करने वाले चालक का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था, उसे गलत तरीके से अपने बंगले में बंधक बना लिया था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की कि दुर्घटना के समय वह गाड़ी चला रहा था, न कि नाबालिग लड़का।

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क्या बोले आरोपियों के वकील

बचाव पक्ष के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि उनके मुवक्किलों को कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में अदालत ने जमानत दे दी है। पाटिल ने कहा, “मेरे मुवक्किल जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे और अदालत की कड़ी (जमानत) शर्तों का पालन करेंगे।”

विशाल को एक अन्य मामले में भी मिली जमानत

गौरतलब है कि एक अदालत ने पिछले महीने किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित एक मामले में 21 मई को गिरफ्तार किए गए अग्रवाल को जमानत दे दी थी। वहीं, बंबई उच्च न्यायालय ने 25 जून को निर्देश दिया था कि नाबालिग को सुधार गृह से रिहा किया जाए और कहा था कि किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) का उसे हिरासत में रखने का आदेश अवैध है। (एजेंसी एडिटेट)

Pune porsche car accident minors father and grandfather get bail in driver kidnapping case

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Published On: Jul 02, 2024 | 09:34 PM

Topics:  

  • Pune Porsche Car Accident

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