Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Shri Krishna Janmashtami |
  • Parliament Session |
  • Weather Update |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट: नाबालिग आरोपी ने ‘सड़क सुरक्षा’ पर लिखा 300 शब्दों का निबंध, सभी जमानत शर्तें करेगा पूरी

महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट केस के 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी ने सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखकर किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को सौंप दिया है। नाबालिग ने बुधवार को निबंधन सौंपा है। 19 मई की रात हादसे के बाद जेजेबी ने आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित कुल 7 शर्तों पर जमानत दी थी।

  • By शुभम सोनडवले
Updated On: Jul 05, 2024 | 07:29 PM

पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस

Follow Us
Close
Follow Us:

पुणे. महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट केस के 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी ने सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखकर किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को सौंप दिया है। नाबालिग ने बुधवार को निबंधन सौंपा है। 19 मई की रात हादसे के बाद जेजेबी ने आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित कुल 7 शर्तों पर जमानत दी थी।

गौरतलब है कि पिछले महीने बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नाबालिग को सुधार गृह भेजने के आदेश को अवैध बताया था, जिसके बाद उसे सुधार गृह से रिहा कर दिया गया।

ज्ञात हो कि पुणे शहर के कल्याणी नगर क्षेत्र में 19 मई को हुई दुर्घटना के कुछ घंटों बाद जेजेबी ने आदेश दिया था कि किशोर को उसके माता-पिता और दादा के पास रखा जाए। साथ ही किशोर से सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा गया था।

नशे में कार चला रहा था नाबालिग

पुलिस ने दावा किया था कि 19 मई को तड़के शराब के नशे में कार चला रहे किशोर ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। उदार शर्तों के साथ किशोर को त्वरित जमानत दिये जाने पर देशभर में हंगामे के बीच, पुलिस ने जेजेबी से जमानत आदेश में संशोधन की अपील की।

जेजेबी ने नाबालिग को सुधार गृह भेजा

बोर्ड ने ​​22 मई को किशोर को हिरासत में लेने का आदेश दिया और उसे एक सुधार गृह में भेज दिया। उच्च न्यायालय ने बोर्ड के आदेश को अवैध करार देते हुए उसकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि किशोरों से संबंधित कानून का पालन किया जाना चाहिए।

नाबालिग के पिता-दादा को जमानत

वहीं, कुछ दिनों पहले पुणे की एक अदालत ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और उसके दादा सुरेन्द्र अग्रवाल को 19 मई की घटना के बाद अपने परिवार के ड्राइवर का अपहरण कर उसे बंधक बनाने के आरोप जमानत दे दी। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने किशोर को बचाने की कोशिश में दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए चालक पर दबाव बनाने का प्रयास किया। इससे पहले विशाल अग्रवाल को एक अदालत ने किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी थी। (एजेंसी इनपुट के साथ)

Pune porsche car accident minor accused writes 300 word essay on road safety

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 05, 2024 | 07:29 PM

Topics:  

  • Pune Porsche Car Accident

सम्बंधित ख़बरें

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.