नसरापुर कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी भीमराव कांबले को सुनाई मौत की सजा, 3 साल की मासूम से की थी हैवानियत
Pune Nasrapur Case: पुणे की विशेष अदालत ने नसरापुर में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म और उसकी बेरहमी से हत्या करने के दोषी भीमराव कांबले को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
- Written By: आकाश मसने
नसरापुर केस का दोषी भीमराव कांबले (सोर्स: सोशल मीडिया)
Pune Nasrapur Case Verdict: पुणे की एक स्पेशल कोर्ट ने पुणे जिले के नसरापुर गांव में पुणे की ही रहने वाली 3 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में 65 साल के भीमराव कांबले को मौत की सजा सुनाई। यह घटना 1 मई, 2026 को हुई थी और पूरे मामले की सुनवाई फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट में की गई। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और मकसद को देखते हुए आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस
महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाले मामले में न्याय की जीत हुई है। पुणे जिले की एक विशेष अदालत ने तीन वर्षीय बच्ची के साथ बर्बरता और उसकी हत्या के आरोपी 65 साल के बुजुर्ग भीमराव कांबले को फांसी की सजा दी है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने इस कृत्य को दुर्लभ से दुर्लभतम (Rarest of the rare case) माना।
यह रूह कंपा देने वाली घटना 1 मई, 2026 को पुणे जिले के नसरापुर गांव में सामने आई थी। पुणे की ही रहने वाली महज तीन साल की एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया और फिर उसकी बेरहमी से जान ले ली गई। इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि 65 वर्षीय भीमराव कांबले था। मासूम की उम्र और आरोपी की हैवानियत ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
सम्बंधित ख़बरें
नागपुर-अमरावती IT अपडेट: कैश ट्रांजेक्शन छिपाने वालों पर कसी गाज, आयकर विभाग की नई विंग ने उजागर किए मामले
वर्धा में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, खरीफ बुआई ने भरी उड़ान; 41,800 हेक्टेयर में फसलें बोई गईं
75% उपस्थिति नहीं होने पर परीक्षा से रोकने का फैसला बरकरार, हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज की
गोंदिया रेलवे ट्रैक मर्डर मिस्ट्री: उज्जैन से गिरफ्तार हुआ प्रेमी, चरित्र पर शक के चलते उतारा था मौत के घाट
क्या था नसरापुर कांड?
यह सनसनीखेज वारदात इसी साल 1 मई को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पुणे के नसरापुर गांव में हुई थी। दोषी भीमराव कांबले ने मासूम बच्ची को खाने की चीजें देने और बछड़ा दिखाने का लालच देकर अगवा किया और मवेशियों के बाड़े के पास एक सुनसान शेड में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर पोल खुलने के डर से बच्ची का मुंह दबाकर व छाती पर वार कर उसे मार डाला था।
यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता गिरफ्तार, अब तक 4 राज्यों की परीक्षा में कर चुका कांड
इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 25 जून को पुणे की विशेष अदालत ने भीमराव कांबले को दोषी करार दिया है। वहीं आज यानी 29 जून को इस मामले में सजा का ऐलान किया है। कोर्ट भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई है।
