उद्योग लाइसेंस शुल्क में 10 गुना बढ़ोतरी! ‘एनओसी’ के लिए 500 रु. की बजाय भरने होंगे 5000 रुपए
- Written By: प्रभाकर दुबे
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पिंपरी: उद्योग व्यवसाय लाइसेंस (Industry Business License) प्राप्त करने के लिए पिंपरी- चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation) द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए अब पेशेवरों को दस गुना अधिक भुगतान करना होगा। इस एनओसी के लिए 500 रुपए की जगह अब पांच हजार रुपए चार्ज किए जाएंगे।
पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक उद्योग हैं। स्क्रैप सेंटर, प्रकाशन व्यवसाय, लॉन्ड्री, आरएमसी प्लांट और अन्य औद्योगिक उद्देश्यों के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Maharashtra Pollution Control Board) द्वारा आवश्यक मंजूरी दी जाती है।
दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे आवेदन
इसी प्रकार आटा मिलों, बेकरी कंडप मशीनों आदि के लिए एनएमसी के व्यवसाय लाइसेंस के माध्यम से लाइसेंस जारी किए जाते हैं। हालांकि, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस लाइसेंस को जारी करने से पहले महानगरपालिका के पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना अनुमति नहीं देता है। इसलिए पिछले साल से महानगरपालिका के पर्यावरण विभाग से बिना इस उद्योग को शुरू किए उद्योगों के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के आवेदनों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।
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20 साल पहले बढ़ाए गए थे शुल्क
6 अगस्त, 2002 को स्थायी समिति के पारित प्रस्ताव के अनुसार एनओसी जारी करने के लिए वर्तमान में 500 रुपए का शुल्क लिया जाता है। महानगरपालिका सीमा में बढ़नेवाले उद्योग व्यवसाय और उन्हें महानगरपालिका को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं की तुलना में 500 रुपए का शुल्क काफी कम है। यह शुल्क बढ़ाए 20 साल गुजर गए हैं। इन सबका विचार कर महानगरपालिका ने इस शुल्क को दस गुना बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अनुसार अब यह शुल्क बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया जाएगा। इस बारे में स्थायी समिति की अगली बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
