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पेड़ों की कटाई में लापरवाही पर कोर्ट की फटकार, अब हर पेड़ की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य

Bombay High Court ने पुणे मनपा को वृक्ष कटाई के मामलों में पारदर्शिता बरतने का आदेश दिया है। अब हर नोटिस में पेड़ों की संख्या, प्रजाति और कटाई का वैज्ञानिक कारण स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य होगा।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Feb 09, 2026 | 01:59 PM

बॉम्बे हाई कोर्ट ट्री कटिंग ऑर्डर (सौ. सोशल मीडिया )

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PMC Tree Cutting Transparency Notice: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे महानगर पालिका (PMC) को शहर में हो रही वृक्ष कटाई के मामलों में गंभीर लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है और इसे केवल प्रशासनिक नीति नहीं बल्कि अनिवार्य जिम्मेदारी माना जाना चाहिए।

नोटिस प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी

अदालत के निरीक्षण में सामने आया कि मनपा द्वारा जारी किए जाने वाले सार्वजनिक नोटिस अक्सर अस्पष्ट और अधूरी जानकारी वाले होते हैं। इससे नागरिकों को यह समझने में कठिनाई होती है कि किन पेड़ों को और किस कारण से काटा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सूचना देना केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को स्पष्ट और सटीक जानकारी मिलनी चाहिए।

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हर नोटिस में पूरी जानकारी देना अनिवार्य

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में जारी होने वाले प्रत्येक नोटिस में पेड़ों की संख्या, प्रजाति और संबंधित क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साथ ही, कटाई के पीछे का वैज्ञानिक आधार और अनिवार्य कारण भी सार्वजनिक करना होगा, ताकि नागरिकों को पारदर्शी तरीके से पूरी जानकारी मिल सके।

पूरे राज्य में लागू होंगे निर्देश

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल पुणे महानगर पालिका तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि आदेश की प्रति सभी महानगर पालिकाओं को भेजी जाए, जिससे पूरे महाराष्ट्र में वृक्ष संरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

ये भी पढ़ें :- पुणे मनपा की धानोरी में बड़ी कार्रवाई: 11,200 वर्ग फुट अवैध कब्जे हटाए, टिन शेड जमींदोज

पर्यावरण प्रेमियों के लिए राहत

इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और नागरिक समूहों ने इसे शहरी हरियाली बचाने की दिशा में सकारात्मक पहल बताया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस आदेश से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक वृक्ष कटाई पर रोक लगेगी।

Bombay hc order pmc tree cutting transparency notice pune

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Published On: Feb 09, 2026 | 01:59 PM

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