बारामती में ‘अजित दादा’ के बाद कौन? उपचुनाव के लिए मतदाता सूची का काम शुरू, 10 मार्च को आएगा फाइनल शेड्यूल
Baramati Bye-Election 2026: अजित पवार के निधन के बाद बारामती उपचुनाव की तैयारी। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी, 10 मार्च को अंतिम सूची। सुनेत्रा पवार के नाम पर चर्चा तेज।
- Written By: प्रिया जैस
अजित पवार और सुनेत्रा पवार (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Baramati Assembly Constituency: महाराष्ट्र के दिवंगत पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण खाली हुई बारामती विधानसभा सीट पर जल्द ही उप चुनाव कराए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है।
यह कार्यक्रम 1 जनवरी, 2026 की योग्यता तिथि पर आधारित होगा। संयुक्त प्रारूप मतदाता सूची 9 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। दावे आपत्तियां 9 से 25 फरवरी के बीच स्वीकार की जाएंगी और अंतिम सूची 10 मार्च, 2026 को जारी होगी।
प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की जाएंगी। जानकारों का मानना है कि अंतिम सूची आने के तुरंत बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।
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विकल्प में सबसे आगे
अजित पवार के निधन के बाद बारामती की विरासत को लेकर अटकलें तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में सुनेत्रा पवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, उनके लिए छह महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसे में बारामती उपचुनाव सबसे सुरक्षित और स्वाभाविक विकल्प माना जा रहा है।
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चुनाव आयोग का शेड्यूल:
यह प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा 21 के तहत लागू की जा रही है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार हैं:
मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिश हुआ: इंटीग्रेटेड वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आज, सोमवार, 9 फरवरी, 2026 को पब्लिश किया जाएगा।
दावे और आपत्तियां: नागरिक 9 फरवरी से 25 फरवरी, 2026 तक वोटर लिस्ट के संबंध में अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
अंतिम मतदाता सूची: मिली आपत्तियों का निपटारा 6 मार्च तक किया जाएगा, और अंतिम मतदाता सूची 10 मार्च, 2026 को पब्लिश की जाएगी।
वोट देने के लिए कौन योग्य होगा?
1 जनवरी, 2026 तक रजिस्टर्ड सभी वोटर इस बारामती उपचुनाव में वोट देने के योग्य होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वोटर लिस्ट को अपडेट करने, उसकी सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी करेंगे।
