Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Weather Update |
  • Aaj ka Rashifal |
  • Parliament Session |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Pune News: पिंपरी-चिंचवड में 31 मई तक गिराए जाएंगे 29 अवैध बंगले, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया करोड़ों का जुर्माना

Pune News: पुणे के पिंपरी-चिंचवड में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध 29 बंगलों को गिराने के आदेश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अवैध बंगलों के मालिकों पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है।

  • By प्रिया जैस
Updated On: May 15, 2025 | 08:21 AM

सुप्रीम कोर्ट का आदेश (सौजन्य-सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

पुणे: पिंपरी-चिंचवड शहर के चिखली क्षेत्र में इंद्रायणी नदी की नीली बाढ़रेखा में बनाए गए 29 अवैध बंगलों और अन्य निर्माणों को हटाने के लिए निवासियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई अपील को खारिज कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, हरित लवाज द्वारा दिया गया निर्णय बरकरार रखते हुए, प्रशासन को 31 मई तक नदी के वास्तविक क्षेत्र को फिर से उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए इन निर्माणों को तोड़ने का आदेश दिया गया है।

इस बीच, पालिका प्रशासन ने बताया न्यायालय के आदेश के अनुसार, इंद्रायणी नदी की बाढ़रेखा में स्थित इन निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी और यहां के निवासियों को दो दिन की मोहलत दी जाएगी। चिखली में इंद्रायणी नदी की नीली बाढ़रेखा में बने 29 अवैध बंगलों और अन्य निर्माणों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उजल भूयन ने यहां के निवासियों की अपील को खारिज कर दिया है।

नदी के अस्तित्व पर संकट

इसके कारण, हरित लवाज द्वारा दिया गया निर्णय बनाए रखते हुए, जिलाधिकारी और महापालिका को इन अवैध निर्माणों को 31 मई तक गिराने का आदेश दिया गया है। चिखली के सर्वे नंबर 90 में एक बंगला प्लॉट निर्माण परियोजना बनाई गई थी। ये प्लॉट में जरे वर्ल्ड और अन्य द्वारा विकसित किए गए थे।

महापालिका क्षेत्र में इंद्रायणी नदी के नीली बाढ़रेखा के प्रतिबंधित क्षेत्र में ये निर्माण किए जा रहे थे। इन निर्माणों के कारण नदी के अस्तित्व पर संकट आ गया था और पर्यावरण संरक्षण और सुधार कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा था। संबंधित विकासकर्ताओं ने पर्यावरण अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया।

निवासियों की याचिका खारिज, 5 करोड़ जुर्माना

हरित लवाज ने इन निर्माणों को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन संबंधित निवासियों ने न्यायालय का रुख किया, जिसके कारण निर्माणों को गिराने की प्रक्रिया रुक गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है, और इन निर्माणों को गिराने पर मुहर लगा दी है। हालांकि, मानसून के दौरान इन निर्माणों को गिराया नहीं जा सकेगा। महापालिका को इन निर्माणों को अब 31 मई से पहले ही गिराना होगा।

डंपिंग ग्राउंड पर कब्जा कर खड़ी कर दी 41 अवैध इमारतें, ED ने 13 जगहों पर की छापेमारी, 2500 परिवार बेघर

हरित लवाज ने इन निर्माणों को गिराने का आदेश दिया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को बरकरार रखते हुए इस क्षेत्र को फिर से मूल स्थिति में लाने का निर्देश दिया है। संबंधित व्यक्तियों पर पर्यावरण क्षति के लिए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बाद इन निवासियों ने अतिरिक्त समय मांगते हुए एक पुनः याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने उसे भी खारिज कर दिया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, इंद्रायणी नदी की बाढ़रेखा में स्थित इन निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी और निवासियों को दो दिन की मोहलत दी जाएगी, ऐसा पालिका प्रशासन ने बताया है।

29 illegal bungalows demolished pimpri chinchwad supreme court fine of 5 crores

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 15, 2025 | 08:21 AM

Topics:  

  • Maharashtra News
  • Pune News
  • Supreme Court

सम्बंधित ख़बरें

1

त्योहारों के मौसम में न तोड़ें लोगों के घर! राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का स्पष्ट आदेश

2

रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी समेत घाट क्षेत्र में लिए आज ऑरेंज अलर्ट

3

विवादित पोस्ट पर बवाल, महाराष्ट्र में CSDS विश्लेषक संजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज

4

बरसाती बाढ़ से 20 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, CM फडणवीस बोले- सभी किसानों को मिलेगी मदद

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.