पीछे हट जाए महिलाएं, लाडकी बहिनों से छगन भुजबल का आह्वान, कहा- अमीरों के लिए…
Chhagan Bhujbal on Ladki Bahin Yojana: नासिक में एनसीपी मंत्री छगन भुजबल ने लाडकी बहिनों को आखिरी मौका देते हुए पीछे हटने का आह्वान किया है। छगन भुजबल ने योजना से संबंधित बयान दिया है।
- Written By: प्रिया जैस
छगन भुजबल (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Chhagan Bhujbal on Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ को लेकर मंत्री छगन भुजबल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह योजना उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास गाड़ियां और बंगले हैं, बल्कि यह गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। भुजबल नासिक जिले के लासलगांव में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
मंत्री भुजबल ने कहा मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों के पास गाड़ियां और बंगले हैं, उन्हें खुद ही बताना चाहिए कि वे इन नियमों में फिट नहीं बैठते। अगर इतना कहने के बाद भी वे इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो यह समस्याग्रस्त है। उन्होंने एक बार फिर आह्वान किया कि जिनके पास गाड़ियां और बंगले हैं, उन्हें इस ‘लाडकी बहन योजना’ से पीछे हट जाना चाहिए।
हम कोशिश करेंगे कार्रवाई न हो – भुजबल
नासिक में भुजबल ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर किसी ने अब तक लाभ ले लिया है और वह अपात्र है, तो वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उन पर कोई और कार्रवाई न हो। उन्होंने यह भी बताया कि पोर्टल बंद नहीं है, और वे विस्तृत जानकारी लेकर इस बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा, जो लोग इन नियमों में फिट नहीं बैठते, कृपया वे रुक जाएं। जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, उन्हें न्याय मिलेगा। भुजबल ने यह भी कहा कि वे पोर्टल के बारे में मंत्रियों से बात करेंगे।
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मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: मुख्य बातें
महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2024 को राज्य की महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य की 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये का वित्तीय लाभ सीधे डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से दिया जा रहा है।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंड:
- महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
- राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाएं, साथ ही परिवार में केवल एक अविवाहित महिला।
- न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो।
- लाभार्थी का अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ:
- जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है।
- जिनके परिवार का सदस्य आयकर दाता है।
- जिनके परिवार का सदस्य नियमित/स्थायी कर्मचारी के रूप में सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्ड/भारत सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में कार्यरत है या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ले रहा है लेकिन 2.50 लाख रुपये तक की आय वाले बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी, स्वयंसेवी कार्यकर्ता और संविदा कर्मचारी पात्र होंगे।
- जो लाभार्थी महिला सरकार के अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य वित्तीय योजना के माध्यम से प्रति माह 1500 रुपये या उससे अधिक का लाभ ले रही है।
- जिनके परिवार का सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक है।
- जिनके परिवार का सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड/कॉर्पोरेशन/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/सदस्य है।
- जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पर चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) पंजीकृत है।
