Nashik TCS Conversion Case: धर्मांतरण मामले में निदा खान की जेल हिरासत बढ़ी, जमानत पर सुनवाई 25 मई को
Nashik Nida Khan Case: नासिक में महिला कर्मचारी के उत्पीड़न व धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। उसकी जमानत याचिका पर अब 25 मई को सुनवाई होगी। अन्य आरोपी भी जेल में हैं।
- Written By: रूपम सिंह
निदा खान (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Nashik TCS Conversion Case: नासिक बहुराष्ट्रीय कंपनी की महिला कर्मचारी से अत्याचार, छेड़छाड़ और धर्मांतरण के प्रयास से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी निदा एजाज खान की नासिकरोड जेल में न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। गर्भवती होने के आधार पर तत्काल जमानत दिए जाने की मांग करते हुए दायर याचिका पर अदालत ने अब 25 मई को सुनवाई निर्धारित की है। देवलाली कैंप पुलिस थाने में दर्ज मामले में 26 मार्च से फरार चल रही निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका 2 मई को नासिकरोड अदालत ने खारिज कर दी थी।
इसके बाद 7 मई को उसे छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया। 8 से 11 मई तक वह पुलिस हिरासत में रही, जबकि 12 से 25 मई तक उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बुधवार 13 मई को आरोपी निदा खान की ओर से एड. राहुल कासलीवाल ने जमानत याचिका दायर की।
नासिकरोड न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.जी. जोशी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। प्रारंभिक बहस के बाद अदालत ने जांच अधिकारी और सरकारी वकील का पक्ष सुनने के लिए अगली तारीख तय की। इसी मामले में आरोपी दानिश शेख और तौसिफ अत्तार की जमानत याचिकाओं पर 30 मई को सुनवाई होगी।
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दानिश शेख भी अरेस्ट
वहीं धर्मांतरण के प्रयास और जबरन मांसाहार कराने से जुड़े मामले में आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका पर 6 जून को सुनवाई निर्धारित की गई है। फिलहाल सभी आरोपी नासिक रोड जेल में बंद हैं, जबकि आरोपी तौसिफ अत्तार एक अन्य मामले में अभी पुलिस हिरासत में है। कंपनी से जुड़े विभिन्न मामलों में दर्ज कुल 9 मामलों में से 2 मामलों में आरोपियों ने अब तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है।
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बाकी 7 मामलों में आरोपियों ने जमानत याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर बुधवार को सुनवाई हुई। इन आरोपियों में रझा मेमन, शाहरुख कुरेशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख तथा कंपनी की असिस्टेंट जनरल मैनेजर अश्विनी चैनानी शामिल हैं। इन सभी की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार 15 मई को अंतिम फैसला आने की संभावना है।
