11 नगर परिषदों के मतदान हेतु 2 घंटे की छूट, 2 दिसंबर को मतदान, इन लोगों को मिलेगी सुविधा
Yevala News: नाशिक जिले के 11 नगर परिषदों के मतदान के लिए सरकारी और निजी कर्मचारियों को 2 घंटे की छूट दी जाएगी। 2 दिसंबर को मतदान, जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया।
- Written By: अर्पित शुक्ला
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Nashik News: राज्य चुनाव आयोग द्वारा जिले की इगतपुरी, नांदगांव, त्र्यंबक, येवला, सिन्नर, सटाणा, चांदवड, भगूर, ओझर, पिंपलगांव बसवंत और मनमाड सहित 11 नगर परिषदों के लिए आम चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत 2 दिसंबर 2025 को मतदान होगा।
राज्य चुनाव आयोग के 4 नवंबर 2025 के आदेश में कहा गया है कि मतदान के लिए इन 11 नगर परिषदों के कार्यक्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु स्थानीय पूर्ण दिन का अवकाश अथवा दो घंटे की छूट दी जाएगी। तदनुसार, जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने मतदान के लिए 2 घंटे की छूट देने का आदेश जारी किया है।
मतदान के लिए यह छूट उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों, कारखानों, दुकानों आदि पर लागू रहेगी। जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने आदेश में कहा है कि इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी कंपनियों के प्रतिष्ठान, सभी दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, आवासीय होटल, खाद्य गृह (रेस्टोरेंट), नाट्यगृह, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान, साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी (IT), शॉपिंग सेंटर, मॉल्स और रिटेलर्स के अधिकारियों/कर्मचारियों आदि का समावेश होगा।
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