1 नवंबर तक जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, वरना दिसंबर से बंद होगी पेंशन! जानें क्या है नियम
Life Certificate: सभी पेंशनभोगियों को 1 नवंबर तक जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर दिसंबर 2025 से पेंशन बंद हो सकती है। नासिक कोषागार अधिकारी ने दी चेतावनी।
- Written By: आकाश मसने
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Pensioners Life Certificate Deadline: महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हर महीने मिलने वाली पेंशन उनके जीवन का एक बड़ा सहारा है। उनकी मासिक गणना पेंशन पर निर्भर करती है। इसी क्रम में, महाराष्ट्र कोषागार नियम, 1968 के नियम 335 के अनुसार, सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को हर साल 1 नवंबर तक जीवित रहने का प्रमाण पत्र (Life Certificate) प्रस्तुत करना आवश्यक है।
नासिक जिला कोषागार अधिकारी सचिन धस ने जिले के सभी सरकारी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से अपील की है कि वे अपने लंबित जीवन प्रमाण पत्र तुरंत निकटतम उप-कोषागार और कोषागार कार्यालय में जमा करें।
पारिवारिक के लिए अतिरिक्त नियम पेंशनभोगियों
पारिवारिक पेंशन भोगी को नवंबर में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप पेंशन बंद हो जाए। किसी भी निगम या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में सेवा न करने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
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दिसंबर से बंद हो सकती है पेंशन
जिला कोषागार अधिकारी धस ने चेतावनी दी है कि जो पेंशनभोगी इन तीन विकल्पों में से किसी एक का भी उपयोग करके जीवित रहने की औपचारिकताएं पूरी नहीं करते हैं, उन्हें जीवित रहने के प्रमाण पत्र के अभाव में दिसंबर 2025 से पेंशन नहीं दी जाएगी।
सभी पेंशनभोगी संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक के पास जाकर जिला कोषागार कार्यालय के माध्यम से जमा किए गए जीवित रहने के प्रमाण पत्रों की सूची पर हस्ताक्षर करें या जीवन प्रणाली के माध्यम से तैयार प्रमाण पत्र को कोषागार कार्यालय या निकटतम उप-कोषागार कार्यालय में जमा करें।
कैसे जमा करें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र?
अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने 19 पेंशन वितरण बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशनभोगी कल्याण संघ, रेलवे, दूरसंचार विभाग, UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है।
पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए देश के बड़े शहरों में बैंक शाखाओं और पोस्ट ऑफिसों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा, घर पर रहने वाले वृद्ध, बीमार और विकलांग पेंशनभोगियों के लिए घर या अस्पताल जाकर भी यह सेवा दी जाएगी।
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आप इसे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल पर जाकर आधार प्रमाणीकरण के साथ जमा कर सकते हैं। डाकिया के जरिए, डोरस्टेप बैंकिंग सेवा के माध्यम से, या नामित अधिकारियों से हस्ताक्षर कराकर भी जमा कर सकते हैं।
आधार नंबर आनिवार्य
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार नंबर या वर्चुअल आईडी (VID) अनिवार्य है। इसके बिना DLC बनाना संभव नहीं है, इसलिए अगर आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है या लिंक नहीं हुआ है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें।
क्यों जरूरी है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ?
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पेंशनभोगियों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाकर कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं करनी पड़ती, यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल हो चुकी है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। साथ ही, इससे धोखाधड़ी और गलत पेंशन वितरण को भी रोका जा सकता है।
प्रमाण पत्र जमा करने के 3 विकल्प
नाशिक जिले के पेंशनभोगियों के लिए, जहाँ से वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, प्रमाण पत्र जमा करने के लिए तीन विकल्प उपलब्ध हैं- जीवन प्रमाण प्रणाली (Jeevan Pra-maan System) का उपयोग करना। बैंक के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रजिस्टर में हस्ताक्षर करना। निर्धारित प्रारूप में कोषागार कार्यालय में प्रमाण पत्र जमा करना।
