नाशिक शहर में प्लास्टिक पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
- Written By: अमन दुबे
नाशिक : केंद्र सरकार (Central Government) के निर्देशानुसार राज्य में प्लास्टिक (Plastic) पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर अमल करते हुए नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) ने भी सभी प्रकार के प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने लगा दिया है। नाशिक महानगरपालिका ने शहर में प्लास्टिक उपयोगकर्ताओं की निगरानी के लिए छह विभागों में से हर विभाग में 18 दस्ते भी तैनात किए हैं, जिनमें से प्रत्येक में तीन-तीन दस्ते हैं। प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई (Punitive Action) की चेतावनी दी गई है। पहले चरण में 30 सितंबर, 2021 से 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग और 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले अन्य प्लास्टिक सामान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
1 जुलाई से सभी प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। महानगरपालिका ने इसका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है। इसी के तहत शहर में प्लास्टिक के उपयोग, बिक्री और भंडारण की समीक्षा की गयी। महानगरपालिका कमिश्नर रमेश पवार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सभी तरह के प्लास्टिक पर बैन ने प्लास्टिक कवर आइटम को लेकर कई कंपनियों, थोक विक्रेताओं और दुकानदारों के बीच सवाल खड़े किए हैं।
नतीजतन हर जगह प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा
केंद्र और राज्य सरकारों ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुधार और प्रबंधन अधिनियम के तहत प्लास्टिक कचरा प्रतिबंध नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिए हैं। जानवरों के चारे में प्लास्टिक और प्लास्टिक के कारण होने वाला प्रदूषण अक्सर जानवरों की मौत का कारण बनता है। बढ़ते शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप हर जगह प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हो रहा है, जो पर्यावरण क्षरण का एक प्रमुख कारण है, इसलिए सिंगल यूज को छोड़कर सभी तरह के प्लास्टिक को बेचकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
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आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश
राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ही 1 जुलाई 2022 से नाशिक में भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके लिए सरकार ने सभी स्थानीय स्वशासी निकायों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है और प्लास्टिक बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। नाशिक महानगरपालिका ने इस उद्देश्य के लिए तीन मंडलों में से प्रत्येक में 18 टीमों का गठन किया है। प्रत्येक टीम में दो कर्मचारी शामिल होंगे, जैसे कि एक स्वच्छता निरीक्षक और मुकादम, संभागीय प्राधिकरण और संभागीय स्वच्छता निरीक्षक के नेतृत्व में 18 टीमों का निर्माण किया जाएगा। बिना प्लास्टिक के कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकते।
सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, मांस और अंडा बेचने वाले के साथ-साथ किराना स्टोर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक हैं और वहां बिक्री पर भी प्रतिबंध है। भले ही लॉलीपॉप और ईयरबड्स जैसी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन कंपनियों और विक्रेताओं के पास यह सवाल रह गया है कि वस्तुओं का क्या किया जाए, क्योंकि संबंधित कंपनियों, थोक विक्रेताओं और दुकानदारों के पास प्लास्टिक रैप के साथ कई वस्तुओं का स्टॉक है।
