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आगजनी मामले में ‘जिंदल’ कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, जांच के बाद की गई कार्रवाई

Case Filed Against Jindal: औद्योगिक सुरक्षा विभाग की जांच समिति की रिपोर्ट के बाद 'जिंदाल' प्रबंधन द्वारा कंपनी में सुरक्षित कार्य पद्धतियों का पालन न करने को ज़िम्मेदार ठहराया गया है।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Jul 25, 2025 | 11:53 AM

आगजनी मामले में 'जिंदाल' के खिलाफ मामला दर्ज (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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नासिक: इगतपुरी तालुका के मुंडेगांव स्थित जिंदल पॉलीफिल्म कंपनी में सुरक्षा उपायों का पालन न करने के कारण भीषण आग लगने की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ने जिला एवं सत्र न्यायालय में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इससे पहले, 2023 में लगी आग के सिलसिले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ घोटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अब, इसी तरह का एक और मामला दर्ज किया गया है।

जिंदल कंपनी में 21 मई की आधी रात को भीषण आग लग गई। 56 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की भयावहता को देखते हुए प्रशासन को कई गावों के ग्रामीणों को दूसरी जगह बसाने का फैसला लेना पड़ा। नासिक, इगतपुरी और ठाणे के दमकल विभागों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इसके अलावा, प्राकृतिक वातावरण भी प्रभावित हुआ।

इससे पहले भी जारी किया था कंपनी को बंद करने का नोटिस

इससे पहले 2023 में भी ‘जिंदल’ में ऐसी ही आग लगने की घटना हुई थी। इसमें भी मज़दूरों की मौत हो गई थी। चूंकि यह दूसरी ऐसी आपदा थी, इसलिए औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कंपनी को बंद करने का नोटिस जारी किया था। इसके अलावा, आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति भी गठित की गई थी।

सुरक्षित कार्य पद्धतियों का पालन न करने को लेकर ज़िम्मेदार

औद्योगिक सुरक्षा विभाग की जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आग लगने की घटना के लिए प्रबंधन द्वारा कंपनी में सुरक्षित कार्य पद्धतियों का पालन न करने को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। इसके आधार पर विभाग ने 1 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय में कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध मामला दायर किया है। औद्योगिक सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।

2023 में अपराध की जांच रिपोर्ट का इंतज़ार

2023 में एक भयानक आग लगने की घटना में एक पुरुष और दो महिला मज़दूरों की मौत हो गई थी। जबकि 22 मज़दूर घायल हो गए थे। इस समय, स्थानीय लोगों ने प्रबंधन के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की पुरज़ोर मांग की थी। उस समय, घोटी पुलिस स्टेशन में कंपनी के 7 अधिकारियों, अधिभोगी, फ़ैक्टरी प्रबंधक, वाणिज्यिक विभाग के प्रमुख, उत्पादन प्रबंधक, रखरखाव प्रमुख, शिफ्ट प्रमुख और मशीन ऑपरेटर के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए), 337, 338, 285, 287, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़े: हर्षल पाटिल की आत्महत्या नहीं ‘सरकार द्वारा की गई हत्या’! रोहित पवार का आरोप

प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

आग की घटना के बाद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुंडेगांव और पांच गांवों से हवा और पानी के नमूने भी लिए थे। चूंकि आग का धुआं चार-पांच दिनों तक इगतपुरी तालुका के वातावरण में रहा, इसलिए आशंका थी कि इससे हवा और पानी की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इस बीच, इस संबंध में रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अगर रिपोर्ट में कोई नकारात्मक पहलू पाया जाता है, तो संभावना है कि एमपीसीबी जिंदाल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। जुर्माने की राशि हवा और पानी को हुए नुकसान की गंभीरता पर निर्भर करेगी।

चूक उजागर

औद्योगिक सुरक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक अंजलि आड़े ने कहा कि जांच रिपोर्ट में ‘जिंदल’ द्वारा सुरक्षा संबंधी चूक उजागर हुई है। यह भी पता चला है कि आग कबाड़ के कारण लगी थी। इस घटना में अदालत में मामला दर्ज किया गया है।

Case has been eegistered against jindal in nashik arson

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Published On: Jul 25, 2025 | 11:42 AM

Topics:  

  • Fire Safety
  • Nashik News
  • Pollution Control Board

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