महाराष्ट्र सरकार भक्तों को मुफ्त में कराएगी तीर्थ दर्शन, जानिए क्या है नियम और कैसे करे आवेदन

महाराष्ट्र में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। लोग भक्तिभाव से गणपति की आराधना कर रहे हैं। इस समय लोग प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थनों पर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के भक्तों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लाई है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित
(फाइल फोटो)
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नासिक: महाराष्ट्र में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। लोग भक्तिभाव से गणपति की आराधना कर रहे हैं। इस समय लोग प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थनों पर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के भक्तों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लाई है। इस योजना के माध्यम से सरकार भक्तों को मुफ्त में तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। इस योजना में भारत में कुल 73 तीर्थ स्थलों और महाराष्ट्र राज्य में 66 तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाज कल्याण विभाग में ऑफलाइन आवेदन 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए नि:शुल्क है और समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

देवीदास नांदगावकर ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थदर्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिला निहाय निर्धारित कोटे के आधार पर लॉटरी पद्धति से चयनित पात्र व्यक्ति को निर्धारित तीर्थस्थलों में से एक की यात्रा के लिए इस योजना का लाभ एक बार में लिया जा सकता है। इसमें प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास आदि सभी बातों का समावेश है।

यात्रा खर्च की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 30 हजार रुपए है और यह पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना की अधिक जानकारी के लिए आवेदकों से सामाजिक न्याय भवन, नासर्डी पुल के पास नासिक में संपर्क करने का आग्रह किया गया है।

योजना की पात्रता के मानदंड

  • आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
  • आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में न हों।
  • राज्य सरकार की स्थानीय संस्थाओं में कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारी अपात्र हैं।
  • आवेदक यात्रा के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
  • किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • देशीय प्रमाण पत्र

पासपोर्ट आकार का फोटो

  • नियम और शर्तें
  • आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • आवेदक को नियम और शर्तों को स्वीकार करना होगा।
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