नागपुर में वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम सूची; जिलाधिकारी ने दी जानकारी
Nagpur Voter List Revision: नागपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR-2026) का काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को जारी होगी।
- Written By: रूपम सिंह
जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद (सोर्स: सोशल मीडिया)
Nagpur BLO Training: नागपुर जिले का कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) अभियान शुरू किया है। प्रेस परिषद में जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने बताया कि प्रत्येक मतदाता के घर बीएलओ 3 बार संपर्क करेंगे। यदि किसी घर में कोई सदस्य उपलब्ध नहीं होता है तो उन्हें 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच अपना पक्ष रखने का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। प्राप्त दावों और आपत्तियों पर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। नियोजन भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के बाद वे बोल रहे थे।
उन्होंने बताया कि 20 जून से 29 जून तक बीएलओ का प्रशिक्षण और प्रपत्रों की छपाई का कार्य किया जा रहा है। जिले के 46,38,589 मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 4,610 मतदान केंद्रों के अनुसार बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। मतदाताओं को यह प्रपत्र भरकर आवश्यक जानकारी सहित बीएलओ को वापस देना होगा। ई-साक्षर मतदाता इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ‘Fill Enu meration Form’ सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हेल्पलाइन नंबर ‘1950’ 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच इन पर सुनवाई कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
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नागपुर जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची संबंधी किसी भी सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे बीएलओ को आवश्यक जानकारी देकर इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग करें, ताकि जिले का कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर 2002 के एसआईआर की सूची में मतदाताओं के नामों की मैपिंग का कार्य लगभग 70 फीसदी पूरा हो चुका है।
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ऐसी है एसआईआर प्रक्रिया
जिन मतदाताओं का नाम 2002 की सूची में था और 2024 की सूची में भी है उन्हें फार्म के बाईं ओर 2002 की सूची में नाम होने का विवरण भरना होगा। जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है अर्थात जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है उन्हें फार्म का बायां भाग नहीं भरना है व दायें भाग में यदि उनके माता-पिता, दादा-दादी का नाम 2002 की सूची में था तो उनका विवरण भरना होगा।
फार्म के निचले भाग में संबंधित मतदाता को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम व इपीक नंबर आदि। मतदातासूची में अपना नाम खोजने के लिए चुनाव आयोग ने voters.eci.gov.in वेबसाइट पर search your name in last sir विकल्प उपलब्ध कराया है।
