

Travels Buses out of Nagpur: नागपुर में ट्रैवल्स बसों के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम के मद्देनजर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। अब ट्रैवल्स बसों को सिटी से बाहर का रास्ता दिखाया है। बस संचालकों को दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है। बुधवार, 20 अगस्त से निजी ट्रैवल्स बसों के सिटी में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। यदि ट्रैवल्स बसें सिटी में दिखाई देती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी के बताया कि निजी ट्रैवल्स बसों को अब सुबह 8 से रात 10 बजे के बीच इनर रिंग रोड और उसके दायरे में यात्रियों को लेने, छोड़ने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। वे केवल अपने पार्किंग स्थलों या इनर रिंग रोड के बाहर निर्दिष्ट क्षेत्रों का ही उपयोग कर सकेंगे।
बता दें, कि शहर में ट्रैवल्स बसों की बढ़ती संख्या के कारण बढ़ते जाम के मद्देनजर ट्रैफिक विभाग ने नागपुर महानगरपालिका की मदद से निजी ट्रैवल्स बसों का संचालन शहर के बाहर से करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब शहर से यात्रियों को पिकअप करने की अनुमति भी निजी ट्रैवल्स बसों को नहीं होगी। निजी ट्रैवल्स टर्मिनस तक यात्रियों को लाने-ले जाने का काम मनपा की शहर बस सेवा से किया जाएगा।
विकास कार्यों, संकरी सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निजी ट्रैवल्स बसों के रुकने से यातायात की समस्या और भी बदतर हो गई है। इससे ट्रैफिक जाम, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इस संबंध में ट्रैवल्स बसों का सिटी में संचालन से रोक लगाई गई है। यह व्यवस्था आगामी 12 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान पुलिस बसों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 7 विशेष दस्तों का गठन किया गया है। निजी बस मालिकों को यात्रियों को सूचित करना होगा, वेबसाइट अपडेट करनी होगी और वैकल्पिक पिक-अप पॉइंट की व्यवस्था करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी मतानी ने बस संचालकों और चालकों से सुचारु यातायात और जनसुविधा के लिए सहयोग करने की अपील की है।
ट्रैवल्स बसों के संचालन के कारण सर्वाधिक समस्याओं वाले क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। चिह्नित समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सेंट्रल एवेन्यू, जाधव चौक, बैद्यनाथ चौक, कॉटन मार्केट, गीतांजलि चौक, रहाटे कॉलोनी चौक, भोले पेट्रोल पंप, रविनगर चौक, सक्करदरा चौक, दिघोरी चौक, छत्रपति चौक, हिंदुस्तान कॉलोनी, इंदोरा चौक, ऑटोमोटिव चौक समेत अन्य मुख्य चौराहों का समावेश है। आदेशों के तहत एमएसआरटीसी बसें, अनुमति प्राप्त कर्मचारी बसें, स्कूल बसें, एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहन और धार्मिक या विशेष प्रयोजन बसों को सिटी में संचालन की अनुमति होगी।