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पब्लिक प्लेस में अब भी काबिज हैं श्वान, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेअसर, अब राज्य सरकार का नया जीआर

Maharashtra Stray Dog GR: महाराष्ट्र सरकार ने नया जीआर जारी कर स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने, नसबंदी के बाद अधिकृत आश्रयों में स्थानांतरण करने को कहा है।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Dec 12, 2025 | 07:29 PM

पब्लिक प्लेस में अब भी काबिज हैं श्वान (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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Nagpur News: महाराष्ट्र के शहरी विकास विभाग ने एक नई सरकारी अधिसूचना (जीआर) जारी की है, जिसमें राज्य की सभी महानगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंडों, डिपो और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है। बढ़ती सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि इन संवेदनशील तथा अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर दोबारा आवारा कुत्ते पाए जाते हैं, तो इसे प्रशासनिक चूक माना जाएगा।

कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को राज्यों को निर्देश दिया था कि वे सार्वजनिक संस्थानों—जैसे स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन—से आवारा कुत्तों को हटाकर नसबंदी के बाद विशेष रूप से नामित आश्रयों में ही स्थानांतरित करें।

ये भी पढ़े: विधानभवन में झड़प मामले में बड़ी कार्रवाई! विधायक पडलकर-आव्हाड के समर्थकों को 2 दिन की सिविल कस्टडी

जीआर की मुख्य बातें

  •  तुरंत हटाने का निर्देश

स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, डिपो, खेल परिसर और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाएगा।

  • नसबंदी और स्थानांतरण अनिवार्य

पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी, एंटी-रेबीज़ टीकाकरण और टैगिंग अनिवार्य होगी। इसके बाद उन्हें अधिकृत पशु आश्रयों में स्थानांतरित किया जाएगा। पकड़े गए स्थान पर लौटाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

  •  भोजन केवल नामित स्थानों पर

आवारा कुत्तों को केवल नागरिक निकाय द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही भोजन दिया जा सकेगा। आवासीय गलियों, सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं पर भोजन कराने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

  • शिकायतों के लिए हेल्पलाइन

हर शहरी स्थानीय निकाय को एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू करनी होगी, ताकि कुत्ते के काटने, आक्रामक कुत्तों की उपस्थिति और स्कूल-अस्पतालों के आसपास कुत्तों के झुंड की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

  • एंटी-रेबीज वैक्सीन का स्टॉक

सभी महानगरपालिका अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी-रेबीज़ वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का पर्याप्त स्टॉक रखना अनिवार्य किया गया है। पहले जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण सुसज्जित पशु चिकित्सा अस्पताल भी स्थापित किए जाने हैं।

  • व्यक्तिगत जवाबदेही

सरकार ने कुत्ता पकड़ने और आश्रय संचालन से जुड़े अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की है।

  • नोडल अधिकारी की नियुक्ति

राज्यस्तरीय समन्वित क्रियान्वयन के लिए नवी मुंबई स्थित आयुक्त एवं निदेशक, नगरपालिका प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यों की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

Stray dogs removal gr maharashtra public places

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Published On: Dec 12, 2025 | 07:29 PM

Topics:  

  • Doggy
  • Maharashtra
  • Nagpur News

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