

NMC Public Notice Sitabuldi: नागपुर सिटी के ऐतिहासिक आंदोलन स्थल संविधान चौक के अस्तित्व और उसके आसपास की सार्वजनिक जगह को लेकर नया विवाद खड़ा होने की आशंका है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनपा के स्थावर विभाग की ओर से महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 की धारा 203 के तहत सार्वजनिक सूचना जारी की गई।
इसमें विधानसभा परिसर के विस्तार के लिए मौजूदा सार्वजनिक सड़क को बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस सूचना के सामने आने के बाद संविधान चौक की जगह और उसके आसपास के सार्वजनिक आवागमन को लेकर आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों में चिंता बढ़ गई है।
नागपुर मनपा की ओर से हाल ही में प्रकाशित विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा के तत्काल आसपास स्थित त्रिकोणी आकार की जगह तथा मौजूदा विधानसभा जगह के बीच मौजूद लगभग 18 मीटर चौड़ी और करीब 80 मीटर लंबी सड़क विधानसभा भवन के विस्तार के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उक्त सड़क को बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है।
नागपुर मनपा की सार्वजनिक सूचना के अनुसार प्रस्तावित सड़क मौजा सीताबर्डी, खसरा नंबर 283, नगर भूमापन क्रमांक 1855/1 तथा आरक्षण क्रमांक W-55 (पार्किंग) के अंतर्गत आती है।
सूचना में कहा गया है कि इस हिस्से में वर्तमान में सार्वजनिक उपयोग में आ रही सड़क को बंद किया जाना प्रस्तावित है।
विधान भवन के विस्तार के लिए इस सड़क की जमीन उपलब्ध कराने की योजना है। इसका सीधा अर्थ यह है कि मौजूदा सार्वजनिक मार्ग का स्वरूप बदल सकता है और संबंधित क्षेत्र का भू-उपयोग विधानसभा परिसर के विस्तार के लिए किया जा सकता है।
नागपुर मनपा ने इस प्रस्ताव को लेकर नागरिकों और संबंधित पक्षों को लिखित आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है। सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि प्रस्ताव के संबंध में आपत्ति अथवा आपत्तियां महानगरपालिका मुख्यालय में लिखित स्वरूप में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।
सूचना में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 30 दिनों के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत करनी होगी, निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए संविधान चौक, सीताबर्डी और आसपास के क्षेत्र के नागरिकों, सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों तथा सार्वजनिक स्थानों के संरक्षण की मांग करने वाले समूहों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।