Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Nagpur News: खुले स्थानों, पीयू और आरक्षित भूखंडों के नियमितीकरण पर रोक, एनआईटी के आरएल घोटाले में कोर्ट का आदेश

नागपुर खंडपीठ ने नागपुर सुधार ट्रस्ट यानी एनआईटी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह गुंठेवारी अधिनियम के तहत खुले स्थानों, सार्वजनिक उपयोगिता (पीयू) भूखंडों और किसी अन्य उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि को नियमित न करे।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Apr 01, 2025 | 08:06 AM

खुले स्थानों, पीयू और आरक्षित भूखंडों के नियमितीकरण पर रोक। (सौजन्यः सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

नागपुर: नागपुर खंडपीठ ने नागपुर सुधार ट्रस्ट यानी एनआईटी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह गुंठेवारी अधिनियम के तहत खुले स्थानों, सार्वजनिक उपयोगिता (पीयू) भूखंडों और किसी अन्य उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि को नियमित न करे। यह आदेश चिंचमलतापुरे नगर नागरिक कार्रवाई समिति द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसने एनआईटी में नियमितीकरण (आरएल) घोटाले को उजागर किया था।

न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी ने एनआईटी चेयरमैन को 27 मार्च 2025 को हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। इसमें बताया जाए कि सभी एनआईटी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे गुंठेवारी अधिनियम के तहत या किसी अन्य तरीके से खुले स्थानों, पीयू भूखंडों और आरक्षित भूमि को नियमित न करें। अदालत ने एनआईटी को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का और समय दिया है।

भूखंडों का अधिग्रहण

एनआईटी ने पहले राघवेंद्र गृह निर्माण सहकारी संस्था (चिंचमलातपुरे नगर) की खुली जमीन पर बिल्डर विजय चिंचमलातपुरे और उनके बेटों गौरव और अंकित के स्वामित्व वाले 5 भूखंडों का अधिग्रहण किया था – खसरा नंबर 62/1, 68/1, 67/2, 69/1, मौजा मानेवाड़ा – को गुंठेवारी अधिनियम 2.0 के तहत नियमित किया गया था। चिंचमलातपुरे परिवार ने इन भूखंडों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

महाराष्ट्र की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें…

उच्च न्यायालय में याचिका दायर

इस बिक्री और नियमितीकरण का विरोध करते हुए चिंचमलातपुरे नगर नागरिक कार्रवाई समिति (ग्रीन प्लैनेट कॉलोनी फाउंडेशन) ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 20 दिसंबर 2024 को न्यायालय ने बिल्डरों को आदेश दिया कि वे संबंधित भूखंडों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण न करें। इसके बाद 6 मार्च 2025 को कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन पांचों प्लॉटों के नियमितीकरण के आदेश पर अमल न किया जाए।

आरएल घोटाले का पर्दाफाश

इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व एडवोकेट आर.आर. व्यास द्वारा किया जा रहा है। पश्चिम नागपुर के विधायक और नागपुर शहर (जिला) कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे ने पिछले साल इस नियमितीकरण पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने हाल ही में संपन्न राज्य बजट सत्र में एनआईटी में हुए आरएल घोटाले का पर्दाफाश किया। इस दौरान संबंधित मंत्रियों ने बैठक कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

गुंठेवारी अधिनियम के तहत आदेश जारी

05-03-2025 को नगर विकास विभाग (यूडीडी) ने नागपुर सुधार ट्रस्ट (एनआईटी) को जनहित में आवश्यक होने पर आरक्षित भूखंडों को नियमित करने के लिए कहा था। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया था कि गुंठेवारी अधिनियम के तहत नियमितीकरण के बाद विकास योजना में आरक्षण अपनेआप ही बदल जाएगा। हालांकि, अब एनआईटी को हाईकोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करना होगा।

Regularization of open spaces pu and reserved plots stopped court order in nagpur nit rl scam

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 01, 2025 | 08:06 AM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Nagpur News

सम्बंधित ख़बरें

1

कुही में बंदरों का आतंक, 30-50 के झुंड से नागरिकों में भय, नगर परिषद पर उठे सवाल

2

2 मंत्री, 10 विधायक और 1355 कर्मचारी शीतकालीन सत्र में पड़े बीमार, नागपुर की ठंड नहीं आई रास

3

Nagpur: फेल हो गई महाराष्ट्र सरकार की ‘विमुस योजना’, ग्रामीण विवाद बढ़े, पुलिस स्टेशनों पर बढ़ा दबाव

4

ब्रेक फेल होने से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसी ST बस, हिंगना में एक सेकंड ने बचा ली कई जानें

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.