मतदाता सूची (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Maharashtra Local Body Elections: मतदाता सूची को लेकर जहां सम्पूर्ण देशभर के साथ ही राज्य में भी राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। इसी बीच अब महानगरपालिका के चुनावों को लेकर घोषित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची को लेकर भी कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को तीसरी बार प्रारूप मतदाता सूची घोषित करने की तारीख को बदला गया है।
आश्चर्यजनक यह है कि पहली बार 15 अक्टूबर को प्रारूप मतदाता सूची घोषित करने का कार्यक्रम उजागर किया गया था जिसके अनुसार 6 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची घोषित होनी थी किंतु बाद में 4 नवंबर को ही इसका कार्यक्रम बदल दिया गया। राज्य चुनाव आयोग द्वारा 4 नवंबर 2025 को नया फरमान जारी किया गया जिसमें 14 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची घोषित होने की सूचना दी गई। अब 14 नवंबर के ठीक एक दिन पहले फिर एक बार कार्यक्रम बदला गया है।
महानगरपालिका के आम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का नया कार्यक्रम घोषित किया है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चूंकि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से चुनाव कराने का समय निश्चित किया गया है, अत: चुनाव को तत्काल आयोजित करने की आवश्यकता तो जताई है किंतु लगातार तारीख बदली जा रही है।
बहरहाल अधिसूचित तारीख 1 जुलाई 2025 को मौजूद महाराष्ट्र विधानसभा की मतदाता सूची को आधार मानते हुए इस सूची का प्रभागवार विभाजन किया जाना है। पहले भी इसी विभाजन के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची घोषित होनी थी। अभी भी इसी विभाजन के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची घोषित होगी किंतु यह 20 तारीख को घोषित करने की सूचना दी गई है। जानकारों की माने तो यदि विधानसभा की मतदाता सूची ही आधार है तो इसे बार-बार टालने का तुक दिखाई नहीं दे रहा है।
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नये कार्यक्रम के अनुसार अब नागरिक 27 नवंबर 2025 तक इस प्रारूप मतदाता सूची पर आपत्तियां और सुझाव दाखिल कर सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्तियों पर निर्णय लेने के बाद प्रभागवार अंतिम मतदाता सूचियां 5 दिसंबर 2025 को प्रमाणित करके प्रकाशित की जाएंगी। 8 दिसंबर को मतदान केंद्रों पर इन सूचियों को लगाया जाएगा, जबकि 12 दिसबर को मतदान केंद्र के अनुसार मतदाता सूची की घोषणा होगी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा मनपा आयुक्त को इस संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं।
प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों के आधार पर सीमित मात्रा में ही बदलाव किए जाएंगे। आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित प्रकार के बदलाव कर सकेंगे।
1. लिपिकों की त्रुटियां
2. किसी दूसरे प्रभाग के मतदाताओं को गलती से शामिल कर लिया गया हो।
3. वे नाम जो विधानसभा मतदाता सूची में होने के बावजूद संबंधित मनपा प्रभाग की मतदाता सूची से हटा दिए गए हों।
4. मृत व्यक्तियों के नामों की जानकारी मिलने पर उन्हें हटाना।